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Indore News: पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पति को आजीवन कारावास, जिला कोर्ट ने सुनाया फैसला

बाणगंगा थाने में महिला की हत्या के मामले में जिला कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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जिला कोर्ट ने सुनाया फैसला

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Published : Apr 11, 2023, 5:56 PM IST

इंदौर।जिला कोर्ट ने एक दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. इस मामले में फरियादी ने बाणगंगा थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. रिपोर्ट में कहा था कि "वह टाइल्स का काम करता है. घटना वाले दिन वह दुकान पर काम कर रहा था, तभी उसके दोस्त का फोन आया और सूचना दी कि उसके जीजा दिनेश साहू ने बहन के साथ मारपीट की है, जिससे वह बेहोश होकर जमीन पर पड़ी हुई है. सूचना के बाद फरियादी वहां पहुंचा और देखा कि उसकी बहन अपने घर के सामने गंभीर अवस्था में पड़ी थी, जिसके सिर में काफी चोट लगी थी, जिससे खून निकल रहा था. "

प्लाट बेचने को लेकर पति-पत्नी हुआ था विवादःइस मामले में जब पड़ोसी से पूछा गया कि क्या हुआ था तो उन्होंने बताया कि महिला का अपने पति से प्लाट बेचने व बनवाने को लेकर विवाद हुआ था. विवाद के दौरान पति ने उसके साथ मारपीट कर मार डाला. फरियादी की रिपोर्ट पर बाणगंगा पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की और पूरा ही मामला कोर्ट में विचारणीय था.

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बयानों व साक्ष्य के आधार पर सुनाया फैसलाःकोर्ट ने इस पूरे मामले में प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों और पुलिस के जरिए इकट्ठे किए गए साक्ष्य के आधार पर फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ अर्थदंड से दंडित किया है.

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