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चोरी के शक में महिला से बेरहमी से मारपीट करने वाली महिला कांस्टेबल को हाईकोर्ट से जमानत

इंदौर में चोरी की शंका में महिला को पीटने वाली एक महिला पुलिसकर्मी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. शिकायत पर महिला पुलिस कर्मी व एक अन्य पुलिस कर्मी ने महिला से मारपीट की थी. इससे उसके हाथ में प्रैक्चर हो गया था.

Bail from High Court to female constable
मारपीट करने वाली महिला कांस्टेबल को हाईकोर्ट से जमानत

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Nov 21, 2023, 10:13 AM IST

इंदौर।इंदौर पुलिस ने एक महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी. इस मामले में महिला ने जब वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की तो दो पुलिसकर्मी के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ. उसके बाद इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. अब इस मामले में महिला पुलिसकर्मी को इंदौर हाई कोर्ट ने जमानत दी है.

चोरी की हुई थी रिपोर्ट :इंदौर के तिलक नगर थाने में सीमा शर्मा और उसके भाई सुनील शर्मा ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस ने धारा 380 आईपीसी का केस दर्ज किया था. रिपोर्ट में सुनील की पत्नी रचना शर्मा और उसके छोटे भाई लोकेश को संदेही बताया था. उस वक्त के तत्कालीन टीआई सुरेंद्र सिंह मामले की जांच कर रहे थे. पूछताछ के लिए उन्होंने रचना और उसके छोटे भाई यश उर्फ लोकेश को थाने में बुलाया. आरोप है कि फरियादी सीमा शर्मा के सामने ही सिपाही कुलदीप यादव और सिपाही अर्पिता भदोरिया ने रचना और उसके छोटे भाई यश उर्फ लोकेश के साथ थाने में पिटाई की.

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महिला का हाथ तोड़ दिया था :अर्पिता पर रचना को पीटने का आरोप था और कुलदीप पर यश उर्फ लोकेश की पिटाई का आरोप था. पुलिस ने दोनों सिपाही पर धारा 294, 323, 330 और 34 आईपीसी का प्रकरण दर्ज किया. बाद में मेडिकल जांच में फ्रैक्चर निकला तो धारा 331 भी बढ़ा दी थी. इसके बाद पिछले दिनों सिपाही कुलदीप और अर्पिता को नोटिस देकर थाने पर बुलाया गया था. थाने पहुंचने पर सिपाही अर्पिता और कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया गया गया. अर्पिता भदोरिया की ओर से एडवोकेट योगेश गुप्ता और अभिषेक रघुवंशी ने हाई कोर्ट में जमानत आवेदन लगाया था.

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