इंदौर। शहर की पुलिस ने पिछले दिनों भू-माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया था. इसी कड़ी में जेल में बंद एक भू-माफिया ने इंदौर हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया है.
भू-माफिया केशव नाचानी की जमानत याचिका गुरुवार को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. पुष्प विहार कॉलोनी की 4 एकड़ जमीन की धोखाधड़ी मामले में आरोपी जेल में बंद है. शासकीय अधिवक्ता वाल्मीक शकरगाये के मुताबिक, न्यायाधीश विवेक रूसिया ने गुरुवार को सुनवाई के बाद केशव नाचानी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. पुष्प विहार कॉलोनी की 4 एकड़ जमीन को केशव नाचनी को बेचा गया था, जिसका सौदा 2 करोड़ में होना था. उसके बाद उस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था.
पुलिस ने आरोपी को उदयपुर से किया था गिफ्तार