इंदौर।GST चोरी के मामले में आरोपी मोहित जैन की मुसीबतें बढ़ गई हैं. हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने जीएसटी चोरी के मामले में आरोपी मोहित जैन की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है. वहीं, कोर्ट ने इस पूरे मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि "आर्थिक अपराधों के मामलों में रवैया अलग होना चाहिए, क्योंकि इसमें गहरी साजिश शामिल होती है और सरकारी पैसों का बड़ा नुकसान होता है. इसे गंभीरता से लेना जरूरी है."
81 करोड़ रुपये की टैक्स की चोरीःबता दें कि आरोपी मोहित जैन को जीएसटी विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने 6 महीने पहले 81 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी के मामले में नोटिस जारी किया है. वहीं, अप्रैल में इंदौर क्राइम ब्रांच ने 2 शिकायतों के आधार पर आरोपी मोहित जैन को गिरफ्तार किया था, जिस पर 1 करोड़ 47 लाख रुपये की टैक्स चोरी निकली थी. उस पूरे मामले में तो आरोपी ने शिकायतकर्ता के साथ समझौता कर लिया, जिसके कारण उसे जमानत मिल गई. वहीं, जब जीएसटी इन्वेस्टिगेशन विंग द्वारा मोहित जैन के खिलाफ कार्रवाई की गई तो 81 करोड़ से अधिक की चोरी जीएसटी से संबंधित सामने आई, जिसके चलते उन्हें 3 समन भेजे गए, लेकिन आरोपी के द्वारा किसी तरह की कोई जवाब नहीं दिए गए. वहीं, आरोपी ने गिरफ्तारी को देखते हुए इंदौर हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका पेश की जिसे कोर्ट ने खारिज कर दी.