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हाईकोर्ट की इस अनोखी पहल से फिनिक्स इंफ्रा के पीड़ितों को मिलेगा इंसाफ

इंदौर हाईकोर्ट ने एक अलग तरह का आदेश जारी किया है. इंदौर हाईकोर्ट में एक पीड़ित ने रजिस्ट्री को लेकर याचिका लगाई थी. उस पूरी याचिका पर अदालत में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद इंदौर हाईकोर्ट ने जेल में बंद एक आरोपी को वहां से लाकर रजिस्ट्री करवाने के फरमान दिए हैं.

इंदौर हाईकोर्ट
इंदौर हाईकोर्ट

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Published : Mar 16, 2021, 6:22 PM IST

इंदौर। भू-माफियाओं के खिलाफ चल रही जंग में अब इंदौर हाईकोर्ट ने भी एक अनुकरणीय पहल की है. उच्च न्यायालय ने फिनिक्स इंफ्रा के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए एक आदर्श-योग्य पहल करते हुए अपने आदेश में एसआईटी चीफ को कहा है कि वह 17 भूखंड पीड़ितों की रजिस्ट्री करवाएं.

इसके लिए देपालपुर जेल में बंद एक आरोपी को जेल से बाहर लाकर रजिस्ट्रार ऑफिस में उसकी रजिस्ट्री करवाई जाए. जिस तरह इंदौर हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए पीड़ितों को राहत प्रदान की है उसे निश्चित तौर पर शिकायतकर्ता को काफी राहत मिलेगी.

इस तरह के आदेश से कोर्ट ने पेश की अनोखी मिसाल

बता दें कि पहली बार इंदौर हाईकोर्ट ने इस तरह के मामले की सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किए हैं. फिलहाल जेल में बंद आरोपी को रजिस्ट्री के लिए पुलिस रजिस्ट्रार ऑफिस लेकर आएगी और उसके बाद पुलिस पीड़ितों की रजिस्ट्री करवाएगी. जिसे शिकायतकर्ता को काफी राहत मिलेगी. फिलहाल जिस तरह से इंदौर हाई कोर्ट ने शिकायतकर्ताओं की सुनवाई करते हुए आदेश दिए है, वह एक अलग तरह की मिसाल है.

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