इंदौर।इंदौर हाई कोर्ट ने मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (MPPEB) द्वारा एक मामले में निर्धारित समय अवधि में जवाब पेश नहीं करने पर 5 हजार रुपए की कास्ट लगाई है. एक याचिका पर हाई कोर्ट ने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से जवाब मांगा था. बता दें कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के खिलाफ राजेंद्र कुमार नामक एक व्यक्ति ने एक याचिका कोर्ट में लगाई थी. याचिका में कहा गया था कि आवेदक को फेल किया गया है. ये मामला स्कूलों में गुरुजी के पद को लेकर था.
मामले की सुनवाई पूरी :याचिकाकर्ता ने गुरुजी के पद को लेकर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से आवेदन किया था. इसके लिए ग्रेजुएशन की अंकसूची को सत्यापन करने के लिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के पास भेजा गया. इस पर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जवाब दिया कि वह फेल हो चुका है. इसको लेकर उसने कोर्ट का रुख किया. इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई करते हुए जस्टिस रूसिया की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई. पिछले दिनों सुनवाई पूरी हो चुकी थी लेकिन बोर्ड की ओर से कोर्ट के समक्ष जिस तरह से जवाब मांगे गए थे, वह पेश नहीं किए गए.