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इंदौर: हाईकोर्ट ने 200 केसों में सर्शत दी जमानत, हजार लीटर सैनिटाइजर 5 हजार मास्क दान कराए - Bail to conditional accused

कोरोना से जंग में हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने भी अपनी तरफ से अनूठा योगदान दिया है. इंदौर हाई कोर्ट ने 200 केसों में जमानत शर्तों के आधार पर आरोपी को दी है कि उसके द्वारा अस्पतालों को कोरोना से लड़ने के लिए सैनिटाइजर, मास्क आदि दान किए जाएंगे.

Indore High court
इंदौर हाईकोर्ट

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Published : Dec 7, 2020, 6:14 PM IST

इंदौर।कोरोना से जंग में हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने भी अपनी तरफ से अनूठा योगदान दिया है. कोर्ट ने 200 से ज्यादा मामलों में जमानत इसी शर्त पर दी कि वे अस्पतालों को कोरोना से लड़ने के लिए सैनिटाइजर, मास्क आदि दान करेंगे. यहां तक कि दान के बाद फोटोग्राफ कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए गए. तब जाकर आरोपी को जमानत दी गई. अग्रिम जमानत के मामलों में करीब एक हजार लीटर सैनिटाइजर, पांच हजार मास्क और 1500 पीपीई किट कोरोना वॉरियर्स के लिए अस्पतालों में भिजवाई गई हैं.

इंदौर हाईकोर्ट का अनूठा योगदान

पिछले 200 केसों की बात की जाएं तो आरोपियों को कोर्ट ने सशर्त जमानत के आदेश दिए जिनमें पीपीई किट, माक्स, सैनिटाइजर वितरण करने के निर्देश शामिल थे. कई आरोपियों ने विभिन्न संस्थाओं और कोरोना वॉरियर्स के पास जाकर कोर्ट से मिले आदेशों के अनुरूप सैनिटाइजर, माक्स,ग्लव्स व पीपीई किट दी.जानकारी के मुताबिक अभी तक इंदौर हाई कोर्ट ने हजारों मीटर सैनिटाइजर 5000 से अधिक माक्स, 1500 से ज्यादा पीपीई किट दान करवा दी है.

कोर्ट के द्वारा जिन 200 देशों में सुनवाई की गई. उनमें कई गंभीर मामले जिसमें हत्या आबकारी एक्ट सहित अन्य वारदात शामिल है. उनके आरोपियों के द्वारा इस तरह के डोनेशन करवाया गया और उन्हें सशर्त जमानत दी गई.

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