इंदौर।करोड़ों की लागत से उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण किया गया लेकिन तेज आंधी चलने के कारण कई मूर्तियां खंडित हो गईं. इसको लेकर इंदौर हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका लगी थी जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिका पर आगे सुनवाई करना है कि नहीं, यह तय हुआ है जिसका आदेश सुरक्षित रख लिया है. 28 मई को उज्जैन में तकरीबन 30 किलोमीटर प्रति घंटे से आंधी चली थी जिसके कारण महाकाल लोक में रखी कई मूर्तियां उड़ने लगी थीं. कई मूर्तियां खंडित हो गईं थी.
कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित: घोटाले का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता केके मिश्रा ने एक याचिका इंदौर हाई कोर्ट में एडवोकेट विभोर खंडेलवाल और अजय बागड़िया के माध्यम से लगाई है. जिस पर इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. फिलहाल शासन की ओर से इसमें यह भी बात रखी गई कि जिस व्यक्ति ने याचिका लगाई है वह राजनीति से जुड़े हुए हैं लेकिन उन्होंने खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताया है. जिस पर याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क रखे गए कि उन्होंने महाकाल लोक की याचिका में महाकाल लोक में हुई गड़बड़ियों से संबंधित तर्क रखे हैं.