इंदौर।इंदौर में हज यात्रा का सिलसिला फिर से शुरू होने वाला है. हज यात्री प्लेन द्वारा हज के लिए सीधे जेद्दा पहुंचेंगे. इसके लिए इंदौर में व्यापक तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं. लेकिन इससे पहले इंदौर हाईकोर्ट में हज यात्रा के किराए को लेकर एक जनहित याचिका लगी हुई है, जिसपर शनिवार को सुनवाई हुई. इसके बाद कोर्ट ने सरकार और हज कमेटी से पूरे मामले को लेकर जवाब मांगा है जिस पर आने वाले दिनों में सुनवाई होगी.
हज यात्रा के अलग-अलग किराये को लेकर इंदौर HC में लगी याचिका, कोर्ट ने कमेटी से मांगा जवाब - इंदौर हज यात्रा का मामला हाईकोर्ट पहुंचा
इंदौर से हज यात्रा का सिलसिला फिर शुरू हो रहा है. ऐसे में इंदौर में हाजियों से 54 हजार रुपए ज्यादा वसूले जा रहे हैं. जिसके बाद ये मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है. इस मामले में हाईकोर्ट ने हज कमेटी से जवाब मांगा है.
हज यात्रा का मामला हाईकोर्ट पहुंचा: इंदौर और भोपाल के मुकाबले मुंबई और हैदराबाद से हज का रास्ता सस्ता है. अगर कोई इंदौर फ्लाइट से हज पर जा रहा है तो उसे मुंबई के मुकाबले 54 हजार रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे. भोपाल से जाने पर किराया 67 हजार रुपए ज्यादा है. ये जानकारी मिलने पर राजगढ़ के रहने वाले सिबगतुल्लाह खान इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए. बता दें कि उन्हें भोपाल से हज जाना था, लेकिन मुंबई सस्ता होने की वजह से वे वहीं से जाना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि "मेरी फ्लाइट वहां से की जाए या भोपाल का किराया मुंबई के बराबर हो. इस मामले पर इंदौर हाईकोर्ट ने सरकार और हज कमेटी से 10 दिन में जवाब मांगा है. हाईकोर्ट ने कहा कि किराया अलग अलग क्यों है इसका जवाब दें."
हज कमेटी से कोर्ट ने मांगा जवाब: इन सारे सवालों का हज कमेटी के पास कोई जवाब नहीं है, न तो उनके पास इसका जवाब है कि किराए में इतना फर्क क्यों और न ही सरकार इस मामले में कुछ कह पा रही है. हज यात्रा के किराए को लेकर कोर्ट ने जिस तरह से सरकार और हज कमेटी से जवाब मांगा है इसको लेकर अब संबंधित विभाग किस तरह का जवाब कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं यह देखने लायक रहेगा. वहीं इस मामले में आने वाले दिनों में कोर्ट में सुनवाई होगी.