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Indore Crime News: NRI की शिकायत पर 20 साल बाद भूमाफिया के खिलाफ FIR - आरोपियों की तलाश में पुलिस

इंदौर की तिलक नगर थाना पुलिस ने एक भूमाफिया के खिलाफ 20 साल बाद जांच कर प्रकरण दर्ज किया है. इस मामले में एक एनआरआई ने पुलिस को धोखाधड़ी से संबंधित शिकायत की थी. पुलिस ने 20 साल तक जांच करने के बाद केस दर्ज किया है.

Indore Crime News
NRI की शिकायत पर 20 साल बाद भूमाफिया के खिलाफ FIR

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Published : Jul 1, 2023, 8:06 PM IST

इंदौर।जेल में बंद भूमाफिया दीपक जैन उर्फ मद्दा बाहर आने के लिए कई जतन कर रहा है, लेकिन उसकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. एक बार फिर तिलक नगर थाने में उसके खिलाफ धारा 420 के तहत केस दर्ज किया गया. इस मामले में दो अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है. इंदौर के तिलक नगर थाने में फरियादी सिद्धार्थ पोखरना ( 41 वर्ष) निवासी चाणक्यपुरी कॉलोनी के रहने वाले ने शिकायत दर्ज कराई थी.

फर्जी तरीके से हड़पा प्लॉट :शिकायत में कहा गया कि त्रिशला गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित पिपलिया स्थित कॉलोनी जोकि अब विकास प्राधिकरण की स्कीम नंबर 140 में आती है. वहां पर भूखंड क्रमांक 147 को 10 लाख रुपए में संस्था के ऑफिस पर जाकर खरीदा था. लेकिन भूमाफिया दिलीप सिसोदिया उर्फ दीपक जैन उर्फ मद्दा द्वारा मेरे झूठे कथन करवाकर जयंत बम एवं रविंद्र के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर हड़प लिया गया. इस मामले में तिलक नगर पुलिस द्वारा अधिकारी के निर्देशन में 420 सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई है.

आरोपियों की तलाश में पुलिस :आरोपी दीपक मद्दा अभी जेल में है. उसके साथ आरोपी बनाए गए दो अन्य लोगों की तलाश में पुलिस जुटी है. जिस फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है, वह विदेश में जाकर बस गए थे और जब वह वापस इंदौर लौटे तो उन्हें अपने प्लाट के बारे में जानकारी निकाली. इस दौरान जानकारी मिली कि आरोपी दीपक मद्दा ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर उनके प्लॉट से संबंधित दस्तावेजों पर फर्जी साइन कर उन्हें किसी तीसरे व्यक्ति को भेज दिया है. इसी के बाद उन्होंने पूरे मामले की शिकायत पुलिस को की थी. इस मामले में डीसीपी अभिषेक आनंद का कहना है कि अन्य दो आरोपियों की तलाश की जा रही है.

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महिला को गर्भपात करवाने की अनुमति :इंदौर हाईकोर्ट ने एक शादीशुदा महिला को गर्भपात करवाने की अनुमति प्रदान की है. बता दें पति लगातार महिला को दहेज के लिए परेशान कर रहा था और इसी के चलते उसने गर्भपात करवाने की अनुमति के लिए याचिका कोर्ट में लगाई थी. इंदौर हाई कोर्ट जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई की. महिला के एडवोकेट आकाश शर्मा ने बताया कि महिला की शादी 26 साल पहले हुई थी लेकिन शादी के बाद से ही लगातार छोटी-छोटी बातों को लेकर पति सहित अन्य लोग परेशान कर रहे थे.

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