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कर्मचारी ने बर्खास्तगी को लेकर दायर की याचिका, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

कुछ समय पहले लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 2 कर्मचारियों का आपस में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जब इस विवाद की जानकारी विभाग को लगी तो दोनों कर्मचारियों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी. विवाद के आगे बढ़ने के बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए संबंधित कर्मचारी रामेंद्र अग्निहोत्री को बर्खास्त कर दिया.

High Court
हाई कोर्ट

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Published : May 3, 2021, 6:01 PM IST

इंदौर।शहर में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के एक 60 वर्षीय कर्मचारी ने विभाग द्वारा बर्खास्त किए जाने को लेकर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. जिस पर हाई कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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  • क्या है पुरा मामला?

दरअसल, कुछ समय पहले लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 2 कर्मचारियों का आपस में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जब इस विवाद की जानकारी विभाग को लगी तो दोनों कर्मचारियों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी. विवाद के आगे बढ़ने के बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए संबंधित कर्मचारी रामेंद्र अग्निहोत्री को बर्खास्त कर दिया. रामेंद्र अग्निहोत्री की उम्र 60 वर्ष है और उन्होंने विभाग द्वारा अपनी बर्खास्तगी को लेकर हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में याचिका दायर की थी. रामेंद्र अग्निहोत्री ने हाई कोर्ट की इंदौर बेंच से समक्ष कहा कि नौकरी के दौरान आपस में कई बार इस तरह के विवाद की स्थिति आती है, लेकिन विभाग ऐसे किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है. साथ ही कर्मचारी ने यह भी तर्क दिए कि पूरे विवाद में शासन को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, उनकी बर्खास्तगी से उसकी पेंशन और वेतन में भी कई तरह की समस्या खड़ी हो सकती है.

  • सरकार को नोटिस जारी

फिलहाल, कर्मचारी द्वारा कोर्ट में पूरे मामले में विभिन्न तरह के पक्ष रखें गए हैं और कर्मचारी की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को नोटिस भी जारी किया हैं.

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