इंदौर।बच्ची से रेप का मामला 8 नंवबर 2019 का है. सदर बाजार थाना क्षेत्र में रहने वाली 7 साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया था. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस बारीकी से जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ अपहरण दुष्कर्म सहित पास्को एक्ट की धारा में प्रकरण दर्ज किया था. इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. तभी से ये मामला कोर्ट में चल रहा था.
पुलिस ने ठोस सबूत जुटाए :इस मामले में कोर्ट में पुलिस द्वारा जो भी तथ्य और साक्ष्य पेश किए गए, उनको सुनने के बाद आरोपी संतोष को 20 साल की कठोर सजा के साथ ही ढाई हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. पीड़ित बालिका को 80 हजार रुपए मुआवजा दिए जाने के भी आदेश कोर्ट ने जारी किए हैं. बता दें कि रेप के मामलो को लेकर कोर्ट लगातार सख्त सजा सुना रहा है. इसके बाद भी इस प्रकार की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं.