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Indore News: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा - हिन्दी में मध्यप्रदेश न्यूज

इंदौर जिला कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा की सुनाई, कोर्ट ने पूरे साक्ष्य और सबूतों के मद्देनजर फैसला लिया है.

Indore News
आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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Published : Mar 18, 2023, 10:27 AM IST

इंदौर।जिला कोर्ट ने शुक्रवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. दरअसल पूरा मामला इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र का है, जहां क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग को दो युवक बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए थे और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. पीड़िता ने इस बारे में परिजनों को जानकारी दी. परिजनों ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस थाने में की. मिली शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और जांच करते हुए दोनों आरोपियों को बालिका के साथ ओमकारेश्वर के एक गेस्ट हाउस से पकड़ लिया.

पूछताछ में आरोपियों से बताई पूरी सच्चाईः पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपियों से पूछताछ की तो उन्होंने पुलिस को बताया कि "हम पीड़िता को ओमकारेश्वर अपने साथ ले गए आए थे और एक गेस्ट हाउस में रुककर हमनें उसे नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और फिर उसके साथ रेप किया." पूछताछ के बाद इस मामले की पूरी सच्चाई सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया.

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साक्ष्य और सबूतों के मद्देनजर आरोपियों को पाया दोषीः वहीं पुलिस ने घटना से संबंधित विभिन्न साक्ष्य एकत्रित कर पूरे मामले को कोर्ट के समक्ष पेश किया, कोर्ट ने पूरे साक्ष्य के मद्देनजर रखते हुए दोनों आरोपी सुमित सोनी एवं प्रदीप यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ में दोनों आरोपियों को अर्थदंड से भी दंडित किया गया.

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