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कोर्ट ने बीमा कंपनी को दिया 64 लाख का मुआवजा देने का आदेश

जिला कोर्ट ने एक बीमा कंपनी को हादसे में अपना हाथ गंवाने वाले राकेश को 64 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है. मामला अप्रैल 2014 का है.

District Court
जिला कोर्ट

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Published : Feb 9, 2021, 3:38 AM IST

Updated : Feb 9, 2021, 6:54 AM IST

इंदौर। जिला कोर्ट में सोमवार को एक बीमा कंपनी को पीड़ित को 64 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के आदेश दिए हैं. वहीं इसके पहले भी इंदौर की जिला कोर्ट बीमा कंपनियों के इस तरह के आदेश सुना चुकी है. एक पीड़ित ने जिला कोर्ट में बस की बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस के खिलाफ क्षतिपूर्ति के लिए दावा प्रस्तुत किया था. जिस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थी को 64 लाख रुपए क्षतिपूर्ति राशि अवार्ड पारित किए हैं.

बता दें 30 अप्रैल 2014 को राकेश गोगवा रॉयल स्टार ट्रैवल्स की बस से पुणे जा रहे थे. बस का चालक तेजी व लापरवाही पूर्वक बस चला रहा था. जिसके कारण बस पलट गई और उसमें बैठे कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. उसमें बैठे राकेश को भी हाथ में चोट लगी. चिकित्सक द्वारा अथक प्रयास करने के बावजूद प्रार्थी का हाथ ठीक नहीं होने के कारण कोहनी के ऊपर से हाथ काटना पड़ा. प्रार्थी की ओर से इंदौर के जिला कोर्ट में बस की बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस के खिलाफ क्षतिपूर्ति के लिए दावा प्रस्तुत किया गया. इस पूरे ही मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थी को 64 लाख रुपए क्षतिपूर्ति राशि अवार्ड पारित किए हैं साथ ही दुर्घटना दिनांक से 9% ब्याज की राशि बीमा कंपनी द्वारा अदा किए जाने के फरमान भी न्यायालय के द्वारा दिए गए हैं.

फार्मा कम्पनी में करता था काम

जिस पार्थी को न्यायालय ने क्षतिपूर्ति की राशि दिलाई है. उसके पहले प्रार्थी इंदौर के दवा बाजार में स्थित नीतीश फॉर्मा के नाम से दवाइयों का होलसेल व्यापार करता था और प्रतिमाह 34,000 रु. कमा कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था.

Last Updated : Feb 9, 2021, 6:54 AM IST

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