इंदौर। जिला कोर्ट ने एक सरकारी अधिकारी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में सजा से दंडित किया है. इंदौर की जिला कोर्ट ने आदेश करते हुए आरोपी लाखनसिंह राजपूत को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) (ई) सहपठित धारा 13 (2) में 4 वर्ष सश्रम कारावास और 2 करोड़ रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया एवं अचल संपत्तियों को राज्य शासन के पक्ष में राजसात किये जाने के आदेश दिए गए हैं, प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव के द्वारा की गई.
2011 में हुआ मामले का खुलासा: अभियोजन की ओर से मामले को प्रमाणित करने के लिए कुल 44 गवाहों के बयान करवाए गए थे. आरोपी ने अपने बचाव मे 3 गवाहों के बयान कराए गए. अभियोजन द्वारा अपने मामले को प्रमाणित करते हुए कठोर से कठोर दंड दिलाए जाने एवं अधिक से अधिक जुर्माने का निवेदन किया कोर्ट से किया था. बताया जा रहा है कि आरोपी लाखन सिंह राजपूत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सेंधवा जिला बड़वानी म.प्र. के संबंध में दिनांक 11 नवंबर 2011 को सूत्र सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी द्वारा भ्रष्टाचार कर अवैधानिक रूप से अनुपातहीन सम्पत्ति अर्जित की है.
आय से अधिक संपत्ति: जिसके अंतर्गत मकान नंबर सी.एच. 82 स्कीम नंबर 74-सी में एक जमीन तो वहीं स्कीम नंबर 78 में भी मकान ,स्कीम नंबर 74-सी में भी एक प्लाट, समेत चल-अचल सम्पत्ति के अनुबंध होना लेख था एवं सभी संपत्तियां आरोपी द्वारा अज्ञात स्त्रोतों से लगभग 1करोड़ 20 लाख 50 हजार रूपये की आय होना अनुमानित है. तथा आरेापी द्वारा लगभग 3.879 करोड़ रूपये की सम्पत्तियां अर्जित की गई है. इस सूचना पर से आरोपी के विरूद्ध जांच प्रारंभ की गई.