इंदौर।इंदौर जिला कोर्ट ने कांग्रेस नेता सत्यनारायाण कलिया की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है. कांग्रेस नेता पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप है.
भाजपा युवा मोर्चा की कानून समिति के पदाधिकारियों ने पिछले दिनों आईजी हरिनारायण चारी मिश्र को एक शिकायती आवेदन सौंपा था. आवेदन में बताया गया था कि कांग्रेस नेता सत्यनारायण कलिया ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपशब्दों का प्रयोग किया है. इसके बाद आईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने सयोगितागंज पुलिस को जांच के आदेश दिए.