इंदौर।जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर ने थाना जूनी के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए आरोपी गौतम पिता किशोरी लाल, उम्र 32 वर्ष निवासी इन्दौर को धारा 338 भारतीय दण्ड संहिता में 6 महीने का सश्रम की सजा सुनाई है. साथ ही दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया. इस प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ज्योति तोमर द्वारा पैरवी की गई. अभियोजन द्वारा बताया गया कि वह अपनी स्कूटर से लालबाग जा रहा था कि जैसे ही वह रूपराम नगर के टर्निंग पर पहुंचा तो सामने से मोटर साइकिल चालक ने टक्कर मार दी. इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.
उद्योगपति पर एक हजार जुर्माना :इंदौर के जिला कोर्ट ने एक उद्योगपति को एक हजार के अर्थ दंड की सजा से दंडित किया है. एक अधिकारी द्वारा उद्योगपति को समन जारी किया गया था लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ. इसके बाद मामला कोर्ट में गया. कोर्ट ने उद्योगपति को पर जुर्माना लगाया. इंदौर जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने कमर्शियल टैक्स विभाग की तरफ से इंद्रेश कुमार तिवारी राज्य कर अधिकारी में निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त राजेन्द्र लटकन पर जुर्माना लगाया.