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Indore District Court : घर से नाराज होकर भागी नाबालिग से 4 युवकों ने किया गैंगरेप, सभी को मिली 20 साल की सजा - दोस्तों ने भी किया रेप

इंदौर की जिला अदालत ने नाबालिग के साथ गैंग रेप करने वाले 4 आरोपियों को 20 साल की सजा से दंडित किया है. नाबालिग घर से नाराज होकर चली गई थी. इसी दौरान चारों युवकों ने उसके साथ दरिंदगी की.

Indore District Court
घर से नाराज होकर भागी नाबालिग से 4 युवका ने किया गैंगरेप

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Oct 20, 2023, 2:23 PM IST

इंदौर।इंदौर के तिलक नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग मार्च 2018 को अचानक गायब हो गई. उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने दर्ज कराई थी. जांच करने पर पुलिस को पता चला कि नाबालिग की अपनी मां से विवाद हो गया था. जिसके कारण वह घर छोड़कर चली गई. नाबालिग को रास्ते में अक्षत उर्फ अक्षय मिला और उससे कहा कि चल तेरी मौसी के घर मयूर नगर से कपड़े लेकर आते हैं. अक्षत पीड़िता को मयूर नगर ना ले जाकर आशा नगर बंगाली चौराहा पर ले गया.

दोस्तों ने भी किया रेप :यहां पर अक्षय का एक दोस्त राजू पाटिल भी मिल गया. फिर राजू उसको घर पर ले गया. अक्षय ने पहले उसके साथ दुष्कर्म किया. उसके बाद वहां पर राजू पाटिल भी आ गया. उसने पीड़िता को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और उसके साथ गलत काम किया, इसके बाद भी आरोपी ने पीड़िता को उसी घर में रखा और वहां पर इसी दौरान धर्मेंद्र और सचिन भी आए और उन्होंने भी पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. जैसे-तैसे कर पीड़िता घर से भागने की कोशिश करने लगी तो अक्षत एवं राजू ने वापस से पीड़िता को पकड़ा और घर के अंदर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.

नाबालिग को घर के पास छोड़ा :इसके बाद पीड़िता को अक्षय ने उसके घर के कुछ दूरी पर छोड़ दिया. पीड़िता अपने घर आई लेकिन जब उसकी मां ने इस दौरान उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी. पीड़िता की शिकायत पर आरोपी अक्षय उर्फ अक्षत, राजू पाटिल, धर्मेंद्र ठाकुर, सचिन के खिलाफ 376 और पास्को एक्ट की धारा में प्रकरण दर्ज किया और पूरे मामले को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया. कोर्ट में भी पूरे मामले में लगातार सुनवाई चली. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए चारों आरोपियों को 20-20 साल की सजा के साथ ही अर्थ दंड से भी दंडित किया है.

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मूर्ति लगाने का विरोध :जबलपुर में सार्वजनिक पार्क की जमीन पर सरदार वल्लभ भाई पटैल की मूर्ति लगाये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने अनावेदक संस्था के नये पते पर नोटिस तामिल करवाने के निर्देश जारी किये हैं. याचिकाकर्ता अनुराग हजारी की तरफ से याचिका दायर की गई थी. अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने इस मामले में पैरवी की.

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