इंदौर।इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी थी. कोर्ट के समक्ष विभिन्न तरह के तर्क सरकारी वकील की ओर से रखे गए. इसी आधार पर कोर्ट ने आरोपी पति को सख्त सजा से दंडित किया है. कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जघन्य एवं चिह्नित प्रकरण की सूची मे रखा. इस मामले की प्रतिमाह समीक्षा की गई. अभियोजन द्वारा प्रकरण के प्रत्येक पहलू को बारीकी से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया.
कुल 24 गवाह पेश :अभियोजन की ओर से 24 गवाह पेश किए गए. अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. घटना के अनुसार फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह टेलरिंग का काम करता था. उसने अपने मकान 642 अशोकनगर जिला इंदौर की प्रथम मंजिल पर गोविन्द उर्फ अंतिम तथा उसकी पत्नी प्राची को तीन महीने पूर्व किराये पर मकान दिया था. गोविन्द तथा उसकी पत्नी प्राची दोनों ऊपर मंजिल पर रहते थे. गोविन्द एवं उसकी पत्नि के बीच अक्सर झगडा होता रहता था. जिनको समझाने के लिये प्राची की बड़ी बहन आती रहती थी.