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Indore Crime News: छात्रा को युवक कर रहा था परेशान, पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने किया मामला दर्ज - Madhya Pradesh News In Hindi

बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक छात्रा को युवक इंस्टाग्राम पर बदनाम करने की धमकी दे रहा था, इससे परेशान होकर पीड़ित छात्रा ने आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दी. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

Indore Crime News
छात्रा को युवक कर रहा था परेशान

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Published : May 7, 2023, 1:00 PM IST

इंदौर। महिला संबंधी अपराध के ग्राफ में लगातार बढ़ोत्तरी होती जा रही है, ताजा मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक छात्रा को युवक परेशान कर रहा था. साथ ही इंस्टाग्राम के माध्यम से बदनाम करने की धमकी भी दे रहा था, इसको लेकर छात्रा ने थाने में शिकायत की. फिलहाल पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है.

हॉस्टल में रहती थी छात्राःबताया जा रहा है कि इंदौर में एक छात्रा हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने के लिए आई हुई थी, इसी दौरान क्षेत्र में रहने वाला एक युवक उसे लगातार अलग-अलग तरह से परेशान कर रहा था. युवक पीड़िता को इंस्टाग्राम पर बदनाम करने की धमकी भी दे रहा था और अभी पिछले दिनों ही उसने लड़की का हाथ पकड़ कर उस पर शादी करने का दबाव बनाया था. इस पूरे मामले में परेशान होकर पीड़िता ने पुलिस को शिकायत की.

आरोपी पर मामला दर्जः पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. फिलहाल जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है.

क्राइम से जुड़ी खबरें...

नकली नोट छापने वाले आरोपी को मिली आजीवन कारावासःइंदौर की जिला कोर्ट में नकली नोट छाप कार बाजार में चलाने वाले एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. बता दें 9 जून 2021 को क्राइम ब्रांच पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि राज रतन नामक आरोपी नकली नोट छापने का कारोबार कर रहा है और जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो उसके पास से 100, 500 और 2000 के बड़ी संख्या में नकली नोट बरामद हुए थे. पुलिस को यह भी जानकारी लगी थी कि वह काफी सालों से इस तरह से नकली नोटों को छाप कर शहर में चला रहा था. वहीं इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने जब आरोपी राज रतन को पकड़ा और उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया और कोर्ट के समक्ष पेश किया. कोर्ट ने इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा जो भी साक्ष्य और गवाहों को प्रस्तुत किया गया था उन्हीं को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी राज रतन को आजीवन कारावास की सजा 3 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया.

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