मध्य प्रदेश

madhya pradesh

Indore Court: नाबालिक के साथ महिला ने बनाए संबंध, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

By

Published : Mar 15, 2023, 9:44 PM IST

Updated : Mar 16, 2023, 8:21 AM IST

इंदौर की जिला कोर्ट ने नाबालिग बच्चे के उत्पीड़न मामले में आरोपी महिला को 10 साल की सजा सुनाई है. महिला ने नाबालिग का अपहरण कर उससे बाल मजदूरी कराई थी और उसके साथ संबंध भी बनाए थे.

indore court senten
इंदौर कोर्ट ने महिला को 10 साल की सजा सुनाई

इंदौर। जिला कोर्ट ने बुधवार को एक उत्पीड़न के मामले में सुनवाई करते हुए एक महिला को 10 वर्ष की कठोर सजा से दंडित किया है. मामला नाबालिक बच्चे के साथ गलत हरकत करने से संबंधित था जिसमें कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी. जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी महिला को सख्त सजा से दंडित किया है. इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में 2018 को एक नाबालिक लड़का अचानक से गायब हुआ था इसके बाद नाबालिग लड़के की माता ने गुमशुदी की शिकायत पुलिस दर्ज कराई थी.

अपहरण कर नाबालिक से संबंध: महिला की शिकायत के बाद पुलिस जांच पड़ताल शुरू की. इसी दौरान पुलिस को यह जानकारी लगी कि क्षेत्रीय महिला ही उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ गुजरात लेकर गई है यहां पर महिला ने नाबालिक बच्चे को एक टाइल्स फैक्ट्री में काम पर लगा दिया और उसके साथ महिला रहने लगी. इस दौरान महिला ने नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए. पुलिस नाबालिग बच्चे को खोज कर इंदौर लाई और उसके बयानों के आधार पर महिला के खिलाफ पास्को एक्ट व 363 की धारा में प्रकरण दर्ज किया गया.

Must Read:- क्राइम से जुड़ी खबरें...

कठोर दंड:बाणगंगा पुलिस ने मामले में आरोपी महिला के खिलाफ विभिन्न तरह के साक्ष्य कोर्ट के समक्ष पेश किए थे. मामला कोर्ट के समक्ष विचारणीय था और कोर्ट ने इस पूरे मामले में विभिन्नता साक्ष्यो और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी महिला को 10 वर्ष की कठोर सजा के साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है. इंदौर में यह पहली बार इस तरह का मामला सामने आया है जब महिला को एक नाबालिग के साथ हरकत करने के मामले में कोर्ट ने सख्त सजा से दंडित किया है.

Last Updated : Mar 16, 2023, 8:21 AM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details