इंदौर। जिला कोर्ट ने एक शिक्षक को 20 साल की कारावास की सजा से दंडित किया है. शिक्षक ने छात्रा के साथ ही रेप की घटना को अंजाम दिया था. इस पूरे मामले में कोर्ट ने पुलिस के द्वारा जो साक्ष्य और सबूत पेश किए थे उसी के आधार पर दोषी को सख्त सजा से दंडित किया है. पूरी घटना इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र की है. खजराना थाना क्षेत्र में 08 जून 2020 को दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा ने शिक्षक हमजा के खिलाफ दुष्कर्म सहित पास्को एक्ट की धारा में केस दर्ज करवाया था. इस पूरे ही मामले की सुनवाई इंदौर की जिला कोर्ट में चल रही थी. सुनवाई पूरी होने के बाद गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी शिक्षक हमजा को दोषी करार देते हुए 20 साल की कारावास के साथ ही 4,000 के अर्थदंड से दंडित किया है.
विशेष लोक अभियोजक ने क्या बताया:इस पूरे मामले में विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर ने बताया कि "न्यायालय ने निर्णय में टिप्पणी की है कि अभियुक्त द्वारा बालिका का शिक्षक होकर पढ़ाई के बहाने उसे अपने घर ले जाया करता था. गुरु-शिष्य के रिश्ते को कलंकित किया गया है. उसके द्वारा किए गए कृत्य पर उदारता पूर्वक विचार किया गया तो समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा. लोग अपनी बेटियों को पढ़ाने पर रोक लगायेंगे, जिसका प्रभाव बालिकाओं के भविष्य पर पड़ेगा. इस तरह की टिप्पणी भी कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाने के बाद की है."