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इंदौर कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई

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Published : May 2, 2023, 6:50 AM IST

इंदौर जिला कोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 3 साल की सजा से दंडित किया है.

Indore District Court
इंदौर जिला कोर्ट

इंदौर। जिला कोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई है. मामले में कोर्ट ने पुलिस के द्वारा जिस तरह से साक्ष्य और गवाह इकट्ठा किए थे, उन्हीं के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को सख्त सजा से दंडित किया और अर्थदंड(जुर्माना) भी लगाया गया है.

जानिए क्या था पूरा मामला: इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र में तकरीबन 9 जनवरी 2019 को नाबालिग पीड़िता ने शिकायत की थी और एक परिचित अधेड़ व्यक्ति पर छेड़छाड़ सहित अश्लील हरकत करने के मामला दर्ज कराया था. एमआईजी पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर कोर्ट के समक्ष रखा, इसके बाद मामले में एक के बाद एक गवाही चली. इसी दौरान पीड़िता ने कोर्ट के समक्ष बयान दिए कि "जब मेरा उसका भाई पेनड्राइव लेने दुकान पर गया था, जो वापस लगभग 6:00 बजे आया. इसी दौरान मेरे घर के पास ही रहने वाले आरोपी, जो हमारा परिचित था वो घर में आ गया और मेरे साथ अश्लील हरकत करने लगा. जब मैंने इस बात का विरोध किया तो उसने मेरे साथ अभद्रता भी की. जब मेरा भाई घर आया तो उसने ने इस बात पर आपत्ति दर्ज करवाई, तो उसने मेरे भाई के साथ भी मारपीट की. इसके बाद मैं और मेरा भाई अपने परिजनों के पास पहुंचे और पूरे मामले में के बारे में जानकारी दी, उसके बाद परिजनों के साथ आकर मैंने मामले की शिकायत एमआइजी पुलिस को दी."

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आरोपी को सुनाई सजा:इस पूरे मामले को जब कोर्ट के समक्ष रखा गया तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद, पुलिस के द्वारा पीड़िता के साथ जिस तरह से अश्लील हरकत और छेड़छाड़ हुई, उसमें पुलिस के द्वारा कोर्ट के समक्ष विभिन्न तरह के गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए गए. इसी आधार पर आरोपी व्यक्ति को 3 वर्ष की सजा के साथ ही 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया.

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