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Indore Court: रेप के आरोप में बंद आरोपी 5 साल बाद रिहा, साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट का फैसला - पास्को एक्ट के मामले में जेल में बन्द आरोपी रिहा

इंदौर जिला कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के मामले में जेल में बंद एक आरोपी को 5 साल बाद रिहा करने के आदेश दिए हैं. इस पूरे मामले में कोर्ट ने विभिन्न में साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर यह आदेश दिया है.

Indore Court
इंदौर कोर्ट

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Published : Apr 16, 2023, 9:16 PM IST

इंदौर।इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में साल 2018 में नाबालिग ने युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत रेप सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाया था. पुलिस ने भी इस पूरे मामले में नाबालिग की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया. वहीं 5 सालों से आरोपी जेल में बंद था, लेकिन उसके परिजन लगातार उसको छुड़वाने के लिए कोर्ट के चक्कर काट रहे थे.

एडवोकेट को बताई घटना: इसी दौरान एडवोकेट संदीप चौधरी से परिजनों की मुलाकात हुई और परिजनों ने एडवोकेट को यह जानकारी दी कि जिस नाबालिग ने पाक्सो सहित रेप अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाया है. उसने परिवार के दबाव में इस तरह का प्रकरण दर्ज करवाया है. एडवोकेट के माध्यम से नाबालिग ने प्रकरण दर्ज करवाया था. उसकी उम्र से संबंधित विभिन्न तरह के दस्तावेज व अन्य सभी दस्तावेज कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए.

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आरोपी को कर दिया गया बरी:इंदौर जिला कोर्ट ने साक्ष्यों का बारीकी से अवलोकन किया और उसके बाद कोर्ट ने आरोपी को 5 साल बाद बरी करने के आदेश दे दिए. वहीं पूरे ही मामले में यह बात सामने आई कि पीड़िता द्वारा अपने परिवार के दबाव में आकर युवक के खिलाफ पाक्सो सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाया था. साथ ही कोर्ट में जब पीड़िता के बयान दर्ज हुए. फिलहाल कोर्ट ने विभिन्न गवाह और बयानों के आधार पर दिए हैं.

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