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MP: कांस्टेबल चयन सूची पर हाईकोर्ट की रोक, सरकार को दिए 4 सप्ताह में जवाब देने के आदेश - कांस्टेबल चयन सूची पर कोर्ट की रोक

मध्यप्रदेश के इंदौर हाईकोर्ट में एक छात्र ने याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आने वाले दिनों तक कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी है.

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इंदौर हाईकोर्ट

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Published : Feb 21, 2023, 7:01 AM IST

इंदौर। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी है. कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हुई. जहां सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने इस पूरे मामले में आगामी दिनों तक रोक लगा दी है. अब मामले में 4 सप्ताह बाद सुनवाई होगी. यह याचिका एक छात्र राहुल शर्मा द्वारा लगाई गई थी.

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छात्र ने लगाई याचिका:इंदौर हाईकोर्ट ने कांस्टेबल चयन सूची पर रोक लगा दी है. छात्र राहुल शर्मा द्वारा एक याचिका इंदौर हाई कोर्ट में लगाई थी. बताया जा रहा है कि छात्र राहुल शर्मा जो कि सुजालपुर का रहने वाला है 2020-21 की परीक्षा में वह बैठा था और दशमलव 9 आठ प्रतिशत अंक कम आने पर उसका चयन नहीं हुआ था. चयन नहीं होने के पीछे कारण यह था कि 14 परसेंट से 27 परसेंट ओबीसी का आरक्षण कर दिया और 50 प्रतिशत आरक्षण की जो सीमा है, उसके ऊपर जा रहा है. 2020 और 2021 की अंतिम चयन सूची और 27 प्रतिशत आरक्षण को चुनौती देते हुए याचिका लगाई थी.

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चार सप्ताह में मांगा था जवाब: उसी पर इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. जहां सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने चयन सूची पर रोक लगा दी है. वहीं सरकार को 4 सप्ताह में जवाब देने के आदेश भी कोर्ट ने दिया है. वहीं कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन व्यापम द्वारा किया गया था. इसमें कई छात्रों ने भी हिस्सा लिया था. फिलहाल जल्द ही इस परीक्षा का परिणाम आने वाला था, लेकिन उसके पहले छात्र द्वारा कोर्ट में एक याचिका लगाकर विभिन्न तरह के तर्क दिए गए और छात्र के तर्कों से सहमत होते हुए कोर्ट ने चयन सूची पर रोक लगाकर शासन को जवाब देने के आदेश दे दिए हैं. बता दें इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट सौरव वाजपेयी ने विभिन्न तरह के तर्क रखे और उन्हीं तर्कों को देखते हुए कोर्ट ने चयन सूची पर रोक लगाकर सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है. अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में शासन कोर्ट के समक्ष किस तरह का जवाब पेश करती है.

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