इंदौर।हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी रहे मृतक दिलीप पाटीदार की पत्नी ने मुआवजे को लेकर याचिका दायर की थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने विभिन्न जांच एजेंसियों ने अलग-अलग तरह के तर्क रखे थे. कोर्ट ने उन्हीं तर्कों के आधार पर आरोपी मृतक दिलीप की पत्नी की याचिका को खारिज कर दिया है.
आरोपी मृतक की पत्नी ने ATS पर प्रताड़ना का लगया आरोप: मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी मृतक दिलीप पाटीदार की पत्नी ने ATS पर जबरन प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए साल 2021 में एक याचिका दायर की थी. दिलीप पाटीदार की पत्नी ने एक करोड़ मुआवजे की मांग की थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट के समक्ष मालेगांव ब्लास्ट मामले में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट पेश की. मामले में मुंबई ATS ने केस दर्ज किया था. जिसमें वर्तमान भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह सहित अन्य पर मुंबई ATS द्वारा दर्ज अपराध में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी. केस में आरोपी बनाए गए पाटीदार और अन्य आरोपियों को हिंदूवादी संगठनों से जुड़ा होना बता कर, हिंदू आतंकवादी प्रचारित किया गया था. (यहां पर आपको बता दें कि दिलीप पाटीदार को ATS ने मृतक बताया है, लेकिन उसके परिवार का आरोप है कि अगर वह मृत है तो उसकी डेडबॉडी उन्हें क्यों नहीं दी गई है.)