मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / state

देवी अहिल्याबाई की संपत्ति अब होगी प्रदेश सरकार के आधीन, कोर्ट के फैसले पर पाल समाज ने जताई खुशी

हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने मां अहिल्या बाई की सभी 250 संपत्तियों को सरकार के अधीन करने का फैसला लिया है. जिसके बाद पाल समाज में खुशी की लहर है.

Pal society expressed happiness
पाल समाज ने जताई खुशी

By

Published : Oct 9, 2020, 11:49 AM IST

हरिद्वार/ इंदौर।धर्मनगरी हरिद्वार में अखिल भारतीय पाल महासभा से जुड़े लोगों ने हरकी पैड़ी पर दुग्धाभिषेक और दीपदान कर मां गंगा का आभार व्यक्त किया है. पाल महासभा काफी समय से खासगी ट्रस्ट के खिलाफ केस लड़ रही थी. पाल महासभा का आरोप था कि लोकमाता अहिल्या बाई होल्कर की सभी संपत्तियों को खासगी ट्रस्ट असंवैधानिक ढंग से बेचने का काम कर रही है, जिसके बाद अब इंदौर हाईकोर्ट ने मां अहिल्या की सभी संपत्तियों को सरकार के अधीन करने का फैसला लिया है.

पाल समाज ने जताई खुशी

पाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय सिंह पाल ने कहा कि इंदौर हाई कोर्ट ने लोकमाता अहिल्या बाई होल्कर की देशभर में फैली सम्पत्तियों का कब्जा मुक्त कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को जो आदेश दिया है, उसका वो स्वागत करते हैं. खासगी ट्रस्ट के हरिद्वार के कुशावर्त घाट समेत देश में कई स्थानों पर लोक माता अहिल्याबाई होल्कर की कई सम्पत्तियों को खुर्द-बुर्द करने का काम किया है. उन्हें विश्वास है कि कोर्ट के इंदौर हाई कोर्ट के आदेश बाद, ये सभी सम्पत्तियां सरकार जल्द ही कब्जा मुक्त कराएंगी.

ये भी पढ़ें-खासगी ट्रस्ट मामले में शिकायतकर्ता के वकील ने ईटीवी भारत से की खास बातचीत, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने को तैयार

यह केस काफी समय से इंदौर हाई कोर्ट में चल रहा था. जिसके बाद अब इंदौर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह देवी अहिल्याबाई की सभी संपत्तियों को अपने अधीन करें. वहीं कोर्ट के इस फैसले से पाल समाज में अब खुशी की लहर है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details