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Indore Mishap: प्रशासन ने बेलेश्वर मंदिर और बावड़ी को किया सील, ट्रस्ट के दो सदस्यों पर मामला दर्ज

इंदौर में रामनवमी पर बेलेश्वर मंदिर में हुए हादसे के बाद घटनास्थल को प्रशासन ने सील कर दिया है. वहीं मामले में पुलिस ने मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और उसके सचिव पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है.

Beleswar temple
बेलेश्वर मंदिर की बावड़ी

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Published : Mar 31, 2023, 7:30 PM IST

बेलेश्वर मंदिर और बावड़ी सील

इंदौर। रामनवमी पर इंदौर के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर हादसे में 36 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं जिस जगह यह पूरा घटनाक्रम हुआ, उस जगह को प्रशासन ने जांच के लिए पूरी तरीके से सील कर दिया है. साथ ही वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से 2 पुलिसकर्मी भी तैनात कर दिये गए हैं. मामले में लगातार जांच पड़ताल की जा रही है. इसके अलावा इंदौर मंदिर के ट्रस्ट के दो सदस्यों के खिलाफ शुक्रवार को गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है.

घटनास्थल को किया गया सील: मामला इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के बेलेश्वर महादेव मंदिर का है. बता दें बेलेश्वर महादेव मंदिर में रामनवमी के दिन यज्ञ में आहुति डालने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया था. देखते ही देखते इस पूरे घटनाक्रम में तकरीबन 36 लोगों की मौत हो गई. जबकि 16 लोग अभी भी निजी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती हैं. घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा भी आज इंदौर पहुंचे. उन्होंने पीड़ित परिजनों को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है. साथ ही जिस जगह पर घटनाक्रम घटित हुआ, उसे पुलिस प्रशासन ने जांच के लिए सील कर दिया है. साथ ही पूरा क्षेत्र जहां पर बावड़ी मौजूद है. उसके आसपास के पूरे क्षेत्र को कवर कर वहां पर पुलिसकर्मियों को भी तैनात कर दिया गया है.

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दो पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज: बता दें इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हुए हैं कि आखिर इतना बड़ा घटनाक्रम क्यों घटित हुआ, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है. तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम में बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सेवाराम गलानी और उसके सचिव मुरली कुमार सबनानी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है. अधिकारी के मुताबकि इन दोनों पदाधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने बावड़ी पर स्लैब डालकर बेहद असुरक्षित ढांचा खड़ा कर दिया गया था. जिसके चलते यह हादसा हुआ. इंदौर नगर निगम ने ट्रस्ट को मंदिर परिसर में अवैध निर्माण को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन ट्रस्ट ने आदेश का पालन नहीं किया. दोनों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है. प्रशासन दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कह रहा है.

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