मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / state

इंदौर: पत्नी को जिंदा जलाने के मामले में पति को 5 साल की सजा - इंदौर न्यूज

जिला कोर्ट ने पत्नी को चलाने के मामले में आरोपी पति को 5 साल की सजा सुनाई है. जिला कोर्ट ने आरोपी पर तीन हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है.

husband sentenced to 5 years jail for burning wife
पत्नी को जलाने के मामले में पति को 5 साल की सजा

By

Published : Feb 7, 2021, 12:31 PM IST

इंदौर। जिला कोर्ट ने पत्नी को जलाकर हत्या का प्रयास करने वाले एक आरोपी पति को 5 साल की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

  • पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति को 5 साल की सजा

दरअसल 31 जनवरी को इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल से पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिला को जली हुई हालत में इलाज के लिए इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल लाया गया है. पीड़िता के बयान मुताबिक पति ने उसके मोबाइल फोन पर बात करने की बात को लेकर विवाद किया. पीड़िता के मुताबिक विवाद इतना बढ़ा कि पति ने महिला पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश. मामले में पुलिस ने आरोपी पति अर्जुन के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया. जिला कोर्ट ने आरोपी को 5 साल की सजा के साथ ही तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

  • बेटे की गवाही से हुई पिता को सजा

बता दें कि आरोपी पति ने जब अपनी पत्नी पर पेट्रोल डाल कर आग लगाई, उस समय महिला का बेटा घटना स्थल पर ही मौजूद था. बेटे की गवाही पर आरोपी पति को 5 साल की सजा के साथ ही 3000 रुपये का अर्थदंड लगाया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details