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हनी ट्रैप मामलाः आरोपी की चौथी बार कोर्ट ने ठुकराई जमानत याचिका - इंदौर न्यूज

हनी ट्रैप मामले की आरोपी महिला की ओर से इंदौर की जिला कोर्ट में एक जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था. फिलहाल कोर्ट ने उस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए महिला के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया. इस तरह से चौथी बार कोर्ट ने हनी ट्रैप मामले की आरोपी महिला का आवेदन खारिज किया है.

Indore Sessions Court
इंदौर सेशन कोर्ट

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Published : Apr 10, 2021, 6:37 AM IST

इंदौर।हनी ट्रैप के मामले में एक आरोपी ने अपनी सास और खुद के स्वास्थ्य खराब होने और एक केस में डिस्चार्ज होने के आधार पर कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी थी. लेकिन सेशन कोर्ट ने चौथी बार भी उसकी जमानत याचिका ठुकरा दी.

  • जमानत के लिए लगाई अर्जी

दरअसल आरोपियों की ओर से यहां सेशन जज के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया गया था. जिसमें कहा गया था कि उसे अस्थाई जमानत दी जाए. आरोपी की ओर से वकील ने कहा कि एफआईआर में फरियादी हरभजन सिंह ने उसका नाम ही नहीं लिखा है. एफआईआर में दो अन्य आरोपियों के नाम आए थे. वह 19 दिसंबर 2019 से जेल में होकर कई बार पुलिस रिमांड पर भी रह चुकी है. उसके खिलाफ चालन तक पेश हो चुका है. यह भी तर्क दिया गया कि आरोपी के पिता सीनियर एडवोकेट वीरेंद्र सिंह का निधन होने पर भी वह दस्तावेजों के अभाव में अंतिम संस्कार के वक्त नहीं जा सकी थी.

  • कई दलील की पेश

इसके अलावा आरोपी की सास को कैंसर है. जिनकी देखरेख उसके अलावा कोई करने वाला नहीं है. आरोपी का पुत्र भी मां के पास नहीं होने से सदमे में है. जेल में भी कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है. आरोपी भी कई तरह की गंभीर बीमारियों से ग्रस्त है. इसलिए संक्रमण से बचाव की दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की रोशनी में अंतरिम जमानत पर छोड़ा जाए.

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  • कोर्ट ने नहीं दी जमानत

जज रेणुका कंचन ने यह कह कर जमानत याचिका ठुकरा दी कि आरोपी ने जो बिंदु उठाए हैं उनमें से अधिकांश का पहले ही गुण-दोष पर निराकरण किया जा चुका है. जहां तक उसके इलाज का सवाल है. उस संबंध में पहले ही दिनांक 17 मार्च को जेल वालों को निर्देश दिए जा चुके हैं. उस पर कार्रवाई नहीं हुई. इस बात का आरोपी ने कहीं जिक्र नहीं किया है. इसी मामले में डिस्चार्ज होने भर से आरोपियों को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता. जज ने जमानत याचिका खारिज करते हुए जेल विभाग से पूर्व में इलाज के लिए आदेशों के बारे अगली सुनवाई पर रिपोर्ट तलब की है.

  • एक आरोपी दो साल बाद पकड़ाई

हनी ट्रैप मामले में अभी तक किसी भी आरोपी की जमानत नहीं हुई है. इस मामले में पलासिया थाने में फरियादी नगर निगम के इंजीनियर हरभजन सिंह की रिपोर्ट पर डेढ़ साल पहले कई मुलाजिमों के खिलाफ ब्लैक मेलिंग और आईटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज था. आरोप था कि आरोपियों ने हरभजन सिंह का अंतरंग वीडियो बनाकर हरभजन सिंह को हुस्न के जाल में फंसाया और ब्लैकमेल किया था. मामले में पलासिया पुलिस ने पिछले साल ही चालान पेश कर दिया था. इस मामले में हाल ही में पकड़ाई एक अन्य आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है.

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