इंदौर।हनी ट्रैप के मामले में एक आरोपी ने अपनी सास और खुद के स्वास्थ्य खराब होने और एक केस में डिस्चार्ज होने के आधार पर कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी थी. लेकिन सेशन कोर्ट ने चौथी बार भी उसकी जमानत याचिका ठुकरा दी.
- जमानत के लिए लगाई अर्जी
दरअसल आरोपियों की ओर से यहां सेशन जज के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया गया था. जिसमें कहा गया था कि उसे अस्थाई जमानत दी जाए. आरोपी की ओर से वकील ने कहा कि एफआईआर में फरियादी हरभजन सिंह ने उसका नाम ही नहीं लिखा है. एफआईआर में दो अन्य आरोपियों के नाम आए थे. वह 19 दिसंबर 2019 से जेल में होकर कई बार पुलिस रिमांड पर भी रह चुकी है. उसके खिलाफ चालन तक पेश हो चुका है. यह भी तर्क दिया गया कि आरोपी के पिता सीनियर एडवोकेट वीरेंद्र सिंह का निधन होने पर भी वह दस्तावेजों के अभाव में अंतिम संस्कार के वक्त नहीं जा सकी थी.
- कई दलील की पेश
इसके अलावा आरोपी की सास को कैंसर है. जिनकी देखरेख उसके अलावा कोई करने वाला नहीं है. आरोपी का पुत्र भी मां के पास नहीं होने से सदमे में है. जेल में भी कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है. आरोपी भी कई तरह की गंभीर बीमारियों से ग्रस्त है. इसलिए संक्रमण से बचाव की दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की रोशनी में अंतरिम जमानत पर छोड़ा जाए.