इंदौर। Honey Trap मामले में एक के बाद एक कई महिलाओं को लगातार Indore High Court से जमानत मिल रही है. पिछले 2 दिनों में 3 महिलाओं को इंदौर हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. पिछले दिनों जेल में बंद स्वेता पति स्वप्निल जैन रिहा हुई थी, तो वहीं एक अन्य महिला को भी इंदौर हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उज्जैन जेल से रिहा कर दिया था. इसी के साथ एक अन्य आरोपी बरखा भटनागर को भी इंदौर हाई कोर्ट गुरुवार को जमानत दे दी थी. कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद शुक्रवार को बरखा भटनागर इंदौर की जिला जेल से रिहा कर दिया गया.
हनी ट्रैप मामले में आरोपी बरखा भटनागर रिहा - बरखा भटनागर को परिजन लेने पहुंचे जेल
गुरुवार देर रात बरखा भटनागर को जमानत मिलने के आदेश कोर्ट ने जारी किए थे. इसके बाद आज सुबह से ही परिजन इंदौर पहुंच चुके थे. विभिन्न तरह की कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद बरखा भटनागर को शाम को इंदौर की जेल से रिहा कर दिया गया. इस दौरान उसके पति और अन्य परिजन जेल पहुंचे थे. जैसे ही बरखा भटनागर जेल से छुटी उसके बाद उनके पति और अन्य परिजन उन्हें कार में बैठाकर रवाना हो गए.
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- पूर्व में तीन महिला को मिल चुकी है जमानत
इंदौर हाई कोर्ट में हनी ट्रैप मामले की 3 महिला आरोपियों को जमानत मिल चुकी है. पूर्व में श्वेता पति स्वप्निल जैन, श्वेता पति विजय जैन और एक अन्य महिला को जमानत हाई कोर्ट से मिल चुकी है. वहीं इस पूरे मामले में बरखा भटनागर को भी जमानत मिल चुकी है, लेकिन अभी भी इस मामले में दो आरोपी महिला जेल में बंद है. जिनमें श्वेता पति विजय जैन और आरती दयाल शामिल है. श्वेता पति विजय जैन का भोपाल में एक मामला होने के कारण वह जमानत पर रिहा नहीं हो सकी. अन्य मामलों में महिला आरोपियों को जमानत मिल चुकी है.
- कांग्रेस से जुड़े है बरखा भटनागर के परिजन
हनी ट्रैप मामले में जिस बरखा भटनागर की शुक्रवार को रिहाई हुई. उसके पति और परिजन कांग्रेस से जुड़े हुए हैं. यह मामला सामने आने के बाद कांग्रेस की जमकर किरकिरी हुई थी. फिलहाल बरखा भटनागर जेल से रिहा हो चुकी है.
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- 2019 में हुआ था हनी ट्रैप मामले का खुलासा
2019 में हनी ट्रैप मामले का खुलासा निगम अधिकारी हरभजन सिंह की शिकायत पर हुआ था. इसके बाद इंदौर पुलिस ने इस पूरे मामले में भोपाल की पांच महिलाओं पर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया था. उसके बाद से ही इस पूरे मामले की सुनवाई इंदौर जिला कोर्ट के साथ ही इंदौर हाई कोर्ट में भी चल रही है.