इंदौर। ग्वालियर और इंदौर के हाईप्रोफाइल परिवार की शादी का मामला इंदौर हाई कोर्ट में पहुंच गया है. जहां इस पूरे मामले में ग्वालियर थाने में प्रकरण दर्ज हुआ था, तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर दूसरा पक्ष इंदौर हाई कोर्ट में पहुंच गया. जहां पर सुनवाई हुई.
- हाई कोर्ट ने मैरिज सर्टिफिकेट को निरस्त किया
इंदौर हाई कोर्ट में हाई प्रोफाइल परिवार की शादी को लेकर एक याचिका लगाई गई थी. जिसपर सुनवाई होने के बाद हाई कोर्ट ने विभिन्न तरह के तर्क रखते हुए मैरिज सर्टिफिकेट को निरस्त कर दिया. कोर्ट ने कहा कि विशेष विवाह अधिनियम के अनुसार निगमायुक्त को मैरिज रजिस्ट्रार नियुक्त किया है. निगमायुक्त अपनी शक्तियां हस्तांतरित नहीं कर सकता, वहीं इस पूरे मामले में दोनों ही शादी के प्रमाण पत्र नोडल अधिकारी ने जारी किए हैं, इसलिए निरस्त किए जाते हैं. वहीं अर्जुन काक ने इंदौर हाई कोर्ट के समक्ष यह जानकारी रखी थी कि आंग्रे परिवार ने जो मेरी सर्टिफिकेट बनवाया है. वह 18 अप्रैल को ग्वालियर के आंग्रे के बाड़े में होना बताया, जबकि इस दिन दोनों परिवार ऋषिकेश में थे. अतः इन्हीं सब बातों को देखते हुए इंदौर हाई कोर्ट ने मैरिज सर्टिफिकेट को निरस्त कर दिया.
- राजपरिवार से जुड़ा है परिवार