इंदौर। हाईकोर्ट में इच्छापुर हाईवे को लेकर एक याचिका लगी हुई है. उस याचिका पर आज इंदौर कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में अब 4 सप्ताह बाद सुनवाई होगी. सुनवाई होने के बाद हाईकोर्ट ने संबंधित पक्ष को जवाब देने के लिए कहा था, लेकिन आज सुनवाई के दौरान उन्होंने अपना जवाब कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं किया. जिसके बाद अब इस मामले में 4 सप्ताह बाद सुनवाई होगी.
इन्दौर हाईकोर्ट में एक याचिका निर्माण कार्य को लेकर दायर हुई है. याचिकाकर्ता के वकील धर्मेंद्र चेलावत ने बताया कि 26 सितंबर 2020 को दायर इस जनहित याचिका में आज सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद युगल पीठ ने याचिका में बनाए गए राज्य सरकार के 4 जिम्मेदारों को 4 सप्ताह का समय देते हुए याचिका में उठाए गए प्रश्नों का जवाब देने के आदेश दिए हैं. इससे पहले इस पूरे मामले में 30 दिसंबर 2020 को चारों पक्षकारों को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगे हैं.
वहीं मनावर निवासी याचिकाकर्ता की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि राज्य राजमार्ग 39 के निर्माण के लिए सितंबर 2018 में आदेश जारी कर 18 माह में मनावर से कालीबाड़ी होते धामनोद तक के मार्ग का निर्माण कार्य पूरा किया जाए.