इंदौर।सांवेर विधानसभा से विधायक और मंत्री तुलसी सिलावट के खिलाफ चुनाव को रद्द करने के लिए एक याचिका दर्ज की गई थी. याचिका पूर्व विधायक राजेश सोनकर और एक अन्य शख्स ने की थी. इस याचिका पर हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में लगातार सुनवाई चल रही थी. सोमवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 2 सप्ताह का समय दिया है.
जानें पूरा केस
चुनाव को रद्द करने के लिए पूर्व विधायक राजेश सोनकर और एक अन्य शख्स ने की मंत्री तुलसी सिलावट के खिलाफ याचिक दर्ज की थी. जब तुलसी सिलावट ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया तो बीजेपी से जुड़े पूर्व विधायक राजेश सोनकर ने अपनी याचिका वापस ले ली थी, लेकिन इस पूरे मामले में सांवेर विधानसभा के 2 मतदाताओं ने हाई कोर्ट में एक आवेदन प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा कि संबंधित याचिका में उन्हें पक्षकार बनाया जाए जिस पर हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस केस में 2 सप्ताह बात सुनवाई होने की बात कही.
क्यों रद्द करने की हुई मांग