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ऑक्सीजन सप्लाई की याचिका पर इंदौर HC में हुई सुनवाई, महाराष्ट्र सरकार को दिए ये आदेश

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने ऑक्सीजन को लेकर एक याचिका लगाई हुई थी. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश जारी किए हैं कि मेडिकल ऑक्सीजन की पूर्ति मध्य प्रदेश को निर्बाध रूप से की जाए.

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इंदौर हाई कोर्ट

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Published : Sep 16, 2020, 3:38 PM IST

इंदौर। हाईकोर्ट में महाराजा यशवंतराव अस्पताल की ओर से ऑक्सीजन को लेकर एक याचिका लगाई हुई थी. इस पूरे ही मामले में इंदौर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए एक आदेश निकाला है, जिसमें दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने स्टे जारी किया है.

महाराष्ट्र सरकार द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई रोकने के आदेश को लेकर एक याचिका मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में लगी हुई थी. इस पूरे ही मामले में इंदौर हाईकोर्ट ने आदेश निकालते हुए दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्टे जारी किया है.

एमवाय हॉस्पिटल की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सतीश चंद शर्मा व शैलेंद्र शुक्ला की खंडपीठ में आगामी आदेश तक महाराष्ट्र सरकार को निर्देश जारी किए हैं कि मेडिकल ऑक्सीजन की पूर्ति मध्य प्रदेश को निर्बाध रूप से की जाए.

मध्यप्रदेश शासन की ओर से तर्क रखते हुए, महाधिवक्ता पुष्पेंद्र गौरव के साथ अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने तर्क रखे. वहीं दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आगामी तिथि तक निबार्द्व सप्लाई के आदेश दिए हैं.

वहीं जिस तरह से याचिका पर सुनवाई हुई, उससे दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो महाराष्ट्र से ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहती थी, वो आगमी आदेश तक इसी तरह से होती रहेगी.

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