इंदौर। मध्यप्रदेश में लगातार ऑनलाइन गेम जिसमें जुआ और सट्टा सहित अन्य तरह के हार जीत के गेम भी खिलाए जा रहे हैं, उसको लेकर एक जनहित याचिका इंदौर हाईकोर्ट में लगी थी. इस जनहित याचिका के जरिए कई तरह के सवाल खड़े किए गए थे, आखिरकार कोर्ट ने इस मामले में प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब देने के आदेश दिए हैं.
ऑनलाइन क्रिकेट फुटबॉल सहित अलग-अलग तरह के गेम जिसमें हार जीत के दांव लगाए जाते हैं. उन सभी को लेकर कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई. इस पर इंदौर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी किया है. वहीं सरकार को 4 सप्ताह में बताना है कि इन कंपनियों पर नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं. इन कंपनियों द्वारा जारी किए गए विज्ञापनों में ही बताया जाता है कि गेम खेलने की लत भी लग सकती है.
याचिकाकर्ता ने याचिका में उल्लेख किया है कि क्रिकेट सहित कई तरह के खेल ऑनलाइन खिलाए जाते हैं. इस पर किसी का किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं है, वहीं ऐसे गेम पर जमकर पैसा भी लगाया जाता है. ऐसे ऑनलाइन गेम खिलाने वाली कंपनियों पर नियंत्रण की कुछ व्यवस्था होना चाहिए. फिलहाल इंदौर कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को 4 सप्ताह में जवाब देने के आदेश दिए है.
फरवरी में होगी पूरे मामले में सुनवाई
बता दें याचिकाकर्ता की याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सरकार को 4 सप्ताह में जवाब देने की बात कही है. अब इस पूरे मामले में फरवरी में सुनवाई होगी. बता दें पिछले कुछ दिनों से इंदौर से लेकर पूरे देश में ऑनलाइन गेम के जरिए हार जीत का दाव लगाने वाली कई कंपनियां विभिन्न तरह के गेम खिला रही हैं. इस ऑनलाइन गेम के माध्यम से बड़े स्तर पर जुआ और सट्टे को संचालित किया जा रहा है. ऑनलाइन जुआ और सट्टे के गेम को रोकने के लिए इस तरह की याचिका लगाई गई है.