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इन्दौर जिला कोर्ट में आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत,कई प्रकरणों पर हुई सुनवाई

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Published : Jul 10, 2021, 5:40 PM IST

कोरोना के दूसरी लहर बीत जाने के बाद नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया.कोर्ट,कुटुंब न्यायालय, नगर निगम, विद्युत विभाग, बीमा कंपनियों सहित जिले की सभी तहसील और अन्य न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत लगाई गई. इंदौर जिले में लोक अदालत में ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रकरण सुनवाई के लिए रखे गए हैं.

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इंदौर(Indore)।कोरोना की दूसरी लहर के बाद पहली बार इंदौर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार शनिवार को जिले के समस्त न्यायालयों, राजस्व न्यायालय और अन्य विभागों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया. इसका शुभारंभ जिला और सत्र न्यायाधीश ने किया. ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरह के मामलो का निपटारा किया गया.

नेशनल लोक अदालत का आयोजन
शनिवार को जिला कोर्ट,कुटुंब न्यायालय, नगर निगम, विद्युत विभाग, बीमा कंपनियों सहित जिले की सभी तहसील और अन्य न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया. इंदौर जिले में लोक अदालत में ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रकरण सुनवाई के लिए रखे गए हैं. इनमें विद्युत विभाग, बीएसएनल, बीमा कंपनियों के प्रकरण शामिल है. जिला न्यायाधीश दिनेश कुमार पालीवाल ने बताया कि 23 मार्च को करोना काल शुरू होने के बाद पहली राष्ट्रीय लोक अदालत पूरे देश में आयोजित की गई है. उसी श्रंखला के तहत इंदौर में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है.

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ऑफलाइन और ऑनलाइन लगी अदालत

ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरह के मामलो का निपटान किया जा रहा है.लोक अदालत में दो बड़े मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण में राजीनामा हुआ. जिसकी राशि 50 लाख रुपए की रही.पालीवाल ने कहा यह लोक अदालत की सफलता को बताता है.शाम तक बहुत बड़ी संख्या में इंदौर जिला न्यायालय ने प्रकरणों का निराकरण राजीनामा के तहत किया जाएगा.

कोरोना की दूसरी लहर के बाद लगी अदालत
इंदौर जिला न्यायालय ,परिवार न्यायालय ,श्रम न्यायालय ,सहित जिले की सभी तहसील न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया. इसमें मुख्य रूप से क्लेम प्रकरण ,चेक बाउंस ,सिविल प्रकरण ,विद्युत अधिनियम,पारिवारिक मामले ,श्रम मामले ,राजस्व ,मनरेगा सहित भूमि अधिग्रहण जैसे मामलों का आपसी समझौते से निपटारा किया गया.

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