इंदौर।हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने क्लर्क कॉलोनी और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स के मामले में लगी हुई याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है. पिछले दिनों कॉलोनी को लेकर एक याचिका लगी थी, उसी याचिका पर इंदौर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किए हैं.
हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में लगाई याचिका
इंदौर हाईकोर्ट में एक याचिकाकर्ता ने क्लर्क कॉलोनी और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स को लेकर एक याचिका लगाई थी. इस याचिका में क्लर्क कॉलोनी और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स को अवैध करार देने की मांग की गई थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए इंदौर हाईकोर्ट ने नगरीय प्रशासन विभाग, निगम आयुक्त और गृह विभाग कमिश्नर को नोटिस जारी कर पूरे मामले में जवाब मांगे हैं. कोर्ट ने इस पूरे मामले में संबंधित विभागों को नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह में जवाब मांगा है.