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इंदौर: गुटखा कारोबारी किशोर वाधवानी को कोर्ट ने 30 जून तक के लिए भेजा जेल - 233 करोड़ के जीएसटी चोरी

233 करोड़ के जीएसटी चोरी के मामलें में आरोपी किशोर वाधवानी को आज तक 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे 30 जून तक के लिए जेल भेज दिया है. पढ़िए पूरी खबर..

Gutkha trader Kishore Wadhwani sent to jail till June 30
किशोर वाधवानी को कोर्ट ने भेजा 30 जून तक के लिए जेल

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Published : Jun 22, 2020, 10:54 PM IST

इंदौर।पिछले दिनों राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की टीम ने गुटखा कारोबारी किशोर वाधवानी के यहां पर छापेमार कार्रवाई की थी. किशोर वाधवानी को मुंबई से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड डीआरआई टीम को दी थी. रिमांड खत्म होने के बाद आज एक बार फिर डीआरआई की टीम ने किशोर वाधवानी को कोर्ट के सामने पेश किया. सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने गुटखा कारोबारी किशोर वाधवानी को 30 जून तक के लिए जेल भेज दिया गया है.

233 करोड़ के जीएसटी चोरी के मामलें में आरोपी किशोर वाधवानी को आज तक 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया था. सेंट्रल जीएसटी की टीम ने आगे और रिमांड की मांग नहीं की, जिसके बाद कोर्ट ने किशोर वाधवानी को 30 जून तक के लिए जेल भेज दिया है. इससे पहले डीआरआई की टीम ने सांवेर रोड स्थित किशोर वाधवानी के सिगरेट प्लांट पर छापेमार कार्रवाई की थी, जिसमें टीम को 105 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की जानकारी सामने आई थी. इस पूरे मामले में सभी आरोपियों को 30 जून तक के लिए ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया है.

डायरेक्टर जनरल आफ जीएसटी इंटेलिजेंस में 18 जून को सीबीआई कोर्ट के समक्ष किशोर वाधवानी को पेश किया था. फिलहाल किशोर वाधवानी को जेल में भेजने के बाद भी डीआरआई की टीम अपनी जांच जारी रखेगी. इस दौरान अन्य जांच एजेंसियां भी किशोर वाधवानी पर कार्रवाई कर सकती हैं.

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