इंदौर। जिला न्यायालय ने पिछले दिनों अवैध 400 रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार डॉक्टर की जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है और न ही ट्रायल शुरू हुआ है.
- यह है पूरा मामला
दरअसल, इंदौर क्राइम ब्रांच ने पिछले दिनों रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में डॉक्टर विनय शंकर त्रिपाठी को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने उसके पास से करीब 400 इंजेक्शन बरामद किए थे. इन इंजेक्शन में इनकी मैन्युफैक्चरिंग स्थान आदि की जानकारी नहीं थी. जिसके बाद पुलिस ने त्रिपाठी पर भारतीय दंड विधान की धारा 274 ,275, 276 ,420 और महामारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया था.