मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / state

बिजली कर्मचारी से मारपीट का मामला, आरोपी की जमानत याचिका खारिज - Western Power Distribution Company

पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के कर्मचारियों के साथ मारपीट करने वाले आरोपी धर्मेंद्र ठाकुर की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने दोबारा खारिज कर दी है.

AE KP Singh Kushwaha
एई केपी सिंह कुशवाह

By

Published : Jun 27, 2020, 8:02 PM IST

इंदौर। बिजली कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों को डरा- धमकाकर वसूली करने वाले बदमाश धर्मेंद्र ठाकुर की जमानत याचिका को आज हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. जानकारी के मुताबिक आरोपी पर कई मामले दर्ज हैं. इसी ट्रेक रिकॉर्ड देखते हुए हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया है.

हाईकोर्ट ने आरोपी जमानत याचिका की खारिज

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के एई केपी सिंह कुशवाह ने बताया कि, धर्मेंद्र सिंह कई सालों से अवैध वसूली कर आ रहा था. ताजा मामला बिजली कंपनी के अधिकारियों पर हमले व मारपीट से संबंधित है. तकरीबन 1 साल पहले पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी के पोलो ग्राउंड जोन में एक अधिकारी से मारपीट की थी. जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे जेल भेज दिया गया.

तब से धर्मेंद्र लगातार जेल में ही है, उसने फरवरी में भी जमानत याचिका पेश की थी, लेकिन उसके आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए हाईकोर्ट ने जमानत खारिज कर दी. इस बार फिर उसने जमानत याचिक लगाई, जिसे दोबारा खारिज कर दिया गया है.

बता दें, आरोपी ने अलग-अलग जोन के बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट व कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है. फर्जी बिल और वसूली से लेकर उस पर अवैध हथियार रखने तक का आरोप है. इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आरोपी की याचिका खारिज की गई है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details