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बिजली चोरी के मामले में ढाबा संचालक को हुई सजा - Dhaba operator punished

इंदौर जिला कोर्ट ने बिजली चोरी के मामले में एक ढाबा संचालक को दो साल की सजा सुनाई है. साथ आरोपी को 6 लाख 60 हजार रुपये बिल चुकाने के आदेश भी दिए हैं.

Indore District Court
Indore District Court

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Published : Feb 27, 2021, 11:07 AM IST

इंदौर। शहर की जिला कोर्ट ने बिजली चोरी के एक मामले में ढाबा संचालक को 2 साल की जेल की सजा सुनाई है. वहीं काफी सालों पहले विद्युत वितरण कंपनी ने ढाबा संचालक की बिजली चोरी पकड़ी थी और उस पर विभिन्न तरह के प्रकरण बनाए थे, उसी मामले में सुनवाई करते हुए जिला कोर्ट ने ढाबा संचालक को सजा से दंडित किया है.

विद्युत वितरण कंपनी ने 6 अगस्त 2009 को भी बीचोली मर्दाना स्थित राजभोग भाग पर चेकिंग अभियान चलाया था और उस दौरान वहां पर बिजली चोरी विभाग को मिली थी जिसके बाद विभाग की टीम ने विभिन्न धाराओं में 3 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया था. इस पूरे मामले में एक आरोपी दिलीप लालवानी को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था, वहीं पूरा मामला इंदौर की जिला कोर्ट में चल रहा था काफी दिनों तक विभिन्न पक्षों को सुनने के बाद इंदौर की जिला कोर्ट ने आरोपी दिलीप लालवानी को 2 साल की सजा से दंडित किया है. वहीं इस पूरे मामले में अन्य दो आरोपी लगातार फरार चल रहे हैं.

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सजा के साथ बिजली बिल चुकाने के भी दिए आदेश

कोर्ट ने इस पूरे मामले में काफी सालों तक एक के बाद एक कई गवाहों और साक्ष्यों को देखते हुए आरोपी दिलीप लालवानी को 2 साल की सजा से दंडित किया है. इसी के साथ आरोपी को 6 लाख 60 हजार रुपये बिल चुकाने के आदेश भी दिए हैं. वहीं इस पूरे मामले में अन्य आरोपी मदनलाल व गोकुल प्रसाद लगातार फरार चल रहे हैं. फिलहाल इस पूरे मामले में इंदौर की जिला कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी पक्ष को 2 साल की सजा से दंडित किया है.

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