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कस्टडी में युवक की मौत, मानव वध का केस दर्ज - इंदौर की खबर

कस्टडी में युवक के आत्महत्या के मामले में थाने के एक से अधिक पुलिसकर्मियों पर आपराधिक मानव वध का केस दर्ज किया गया है.

Indore High Court
इंदौर हाई कोर्ट

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Published : Mar 13, 2021, 9:38 PM IST

इंदौर। डेढ़ साल पहले कनाड़िया थाने की हवालात में युवक की आत्महत्या के मामले में थाने के एक पुलिस अधिकारी सहित अन्य पुलिस कर्मियों पर आपराधिक मानव वध की धारा में दोषी माना गया है. अब जांच डायरी सीआईडी को भेजी जाएगी.

एडवोकेट प्रवीण अलुने

हवालत में रखे कंबल से लगाई फांसी

कनाड़िया टीआई अनिल सिंह चौहान ने बताया कि 2017 में हत्या के एक मामले में सन्नी उर्फ डोगा को पूछताछ के लिए थाने लाया गया था. उसने हवालात में रखे कंबल का फंदा बनाकर फांसी लगा ली थी. मामला कस्टोडियल होने के कारण मजिस्ट्रेट जांच हुई थी. इसी के आधार पर कनाड़िया थाने को डोबा की मौत का जिम्मेदार पाया गया था, जिसके आधार पर कनाड़िया पुलिस थाने ने स्वयं के ऊपर दोषियों के नाम के बिना एफआईआर दर्ज कर ली थी.

याचिकाकर्ता ने पुलिस की जांच पर लगाए गंभीर आरोप

याचिकाकर्ता के वकील प्रवीण अलुने ने पुलिस की जांच पर गंभीर आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय इंदौर में याचिका प्रस्तुत की. उन्होंने उच्च न्यायालय से जांच पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपे जाने की मांग की है और मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की भी मांग की है. आज हाई कोर्ट ने पुलिस गृह विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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फिलहाल अब अगली सुनवाई पर शासन किस तरह के जवाब कोर्ट के समक्ष पेश करता है यह देखने लायक होगा.

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