मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / state

प्यारे मिया की रिमांड खत्म, इंदौर जिला कोर्ट ने वापस भेजा जबलपुर - प्यारे मिया को कोर्ट ने भेजा जबलपुर

प्रदेश के बहुचर्चित नाबालिक दुष्कर्म मामले के इंदौर लाए गए आरोपी प्यारे मियां को पलासिया व चंदन नगर के मामले में पुलिस रिमांड खत्म हो गई, रिमांड खत्म होने पर जिला कोर्ट ने उसे पुलिस कस्टड़ी में जबलपुर जेल भेज दिया है.

Court send back Pyare Mia Jabalpur after end of remand in Indore
प्यारे मिया की रिमांड हुई खत्म

By

Published : Oct 22, 2020, 8:59 PM IST

इंदौर।प्रदेश के बहुचर्चित नाबालिक दुष्कर्म मामले में इंदौर लाए गए प्यारे मियां को पलासिया व चंदन नगर के मामले पुलिस रिमांड खत्म हो गई, रिमांड खत्म होने पर जिला कोर्ट ने उसे पुलिस कस्टडी में जबलपुर जेल भेज दिया है. पलासिया थाना क्षेत्र में नाबालिक दुष्कर्म मामले में प्यारे मियां को पिछले दिनों पलासिया पुलिस ने रिमांड पर इंदौर लाया था. वहीं जमीन के सौदे में धोखाधड़ी के मामले में चंदन नगर ने भी उसे रिमांड पर लिया था.

प्यारे मिया की रिमांड हुई खत्म

प्यारे मियां के साथ पलासिया थाने में दर्ज प्रकरण में चार अन्य आरोपी थे, उन्हें इंदौर की जेल भेज दिया गया है. वहीं प्यारे मियां को दोनों ही मामलों में रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस अभिरक्षा में ट्रेन के माध्यम से जबलपुर भेज दिया है.

लगातार दोनों ही थानों में प्यारे मियां का पुलिस के द्वारा रिमांड लिया गया था और इस दौरान पुलिस ने कई तरह की पूछताछ प्यारे मियां से की. दोनों ही थानों की रिमांड खत्म होने के बाद प्यारे मियां को इंदौर की जिला कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर सरकारी वकील व प्यारे मियां के वकील के बीच जमकर बहस हुई और बहस के बाद कोर्ट ने प्यारे मियां के वकील के तर्कों से सहमत होते हुए उन्हें वापिस से जबलपुर जेल भेज दिया है.

ये भी पढ़े- प्यारे मियां के वकील ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, कहा- रिश्वत नहीं देने पर किया जा रहा प्रताड़ित

बता दें तकरीबन 4 से 5 महीने पहले प्यारे मियां पर भोपाल पुलिस ने विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था और उसे जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया था. बाद में इंदौर के पलासिया व चंदन नगर थाने की पुलिस भी अपने यहां दर्ज मामलों को लेकर उसे रिंमाड पर इंदौर लाई थी. मामलों में उससे पूछताछ की गई, अब पुलिस की ओर से कार्रवाई पूरी होने के बाद मामले में आगे की सुनवाई होगी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details