इंदौर। हाईकोर्ट में शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल और दिलीप कौशल ने मतदाता सूची को लेकर एक याचिका इंदौर हाईकोर्ट में लगाई थी. आज उस पूरी याचिका पर इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद इंदौर हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया.
फर्जी मतदाता सूची को लेकर लगाई गई याचिका, कोर्ट ने की खारिज
हाईकोर्ट में शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल और दिलीप कौशल ने मतदाता सूची को लेकर एक याचिका इंदौर हाईकोर्ट में लगाई थी, जो कोर्ट ने खारिज कर दी है.
आने वाले दिनों में इंदौर नगर निगम के चुनाव हो सकते हैं, इसी संभावना के चलते मतदाता सूची में कई वार्डों में फर्जी नाम को जोड़ लिया गया है. उसको लेकर एक याचिका इंदौर हाईकोर्ट के सामने इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल और दिलीप कौशल के माध्यम से लगाई गई थी. उस पूरी याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने उस याचिका को निरस्त कर दिया. वहीं कोर्ट ने माना कि नियमित फॉर्मेट में आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई. कोर्ट के सामने यह तर्क भी सामने आए कि जो भी मतदाता सूची प्रशासन द्वारा जारी की गई है, वह नियमानुसार की गई है. कई तरह के तर्कों को देखते हुए कोर्ट ने याचिका को निरस्त कर दिया.
याचिका खारिज होने से कांग्रेस को लगा बड़ा झटका
विनय बाकलीवाल व दिलीप कौशल ने कोर्ट में कई तर्कों के साथ याचिका लगाई थी. वहीं याचिका के जरिए कोर्ट के सामने यहां प्रस्तुत करने की कोशिश की गई थी कि जो मतदाता सूची प्रशासन ने जारी की है, उसने कई लोगों के नाम फर्जी तरीके से जोड़ दिए गए हैं. मतदाता सूची की बारीकी से जांच पड़ताल की जाए और एक बार फिर मतदाता सूची को जारी किया जाए. लेकिन कांग्रेस नेताओं के तर्कों को दरकिनार करते हुए कोर्ट ने उस याचिका को निरस्त कर दिया. कांग्रेस नेताओं के ओर से लगाई गई याचिका खारिज होने के बाद निश्चित तौर पर कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है.