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कंप्यूटर बाबा को हाईकोर्ट से मिली राहत, मिल सकती है जमानत

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Published : Nov 15, 2020, 9:44 PM IST

कंप्यूटर बाबा की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही थी, जहां अब हाई कोर्ट की इंदौर बेंच उन्हें एक बड़ी राहत दे दी है. इंदौर बेंच ने कंप्यूटर बाबा को एक मामले में जमानत देने के निर्देश दे दिए हैं.

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कंप्यूटर बाबा को हाई कोर्ट से मिली राहत

इंदौर। कंप्यूटर बाबा को हाईकोर्ट की इंदौर बेंच से आखिरकार राहत मिल गई है. हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने जिला कोर्ट को एरोड्रम थाना और गांधीनगर थाना पर प्रकरण दर्ज के मामले में सोमवार को ही सुनवाई करने के आदेश जारी किए हैं. साथ ही एसडीएम को भी धारा 151 के मामले में जमानत देने के निर्देश दिए हैं. इंदौर बेंच ने कहा कि यदि कंप्यूटर बाबा जमानत के तौर पर बैंक गारंटी पांच लाख रूपये जमा नहीं कर सकते तो उन्हें जेल अधीक्षक पचास हजार का ब्वांड भराकर भी जमानत दे सकते हैं.

कंप्यूटर बाबा को हाई कोर्ट से मिली राहत

कंप्यूटर बाबा को पिछले सप्ताह जिला प्रशासन ने कार्रवाई के तहत इंदौर की सेंट्रल जेल में धारा 151 के तहत बंद किया था. वहीं कंप्यूटर बाबा पर इंदौर के गांधी नगर एवं एरोड्रम थाना पर विभिन्न धाराओं में पिछले 7 दिनों में 2 प्रकरण भी दर्ज कर लिए. जहां पिछले दिनों धारा 151 के मामले में कंप्यूटर बाबा को एसडीएम कोर्ट ने पांच लाख की बैंक गारंटी के तहत सशर्त जमानत दी थी. लेकिन इसके बाद ही एक के बाद एक उन पर 2 प्रकरण दर्ज कर दिए थे. जिसके चलते उन्हें जमानत नहीं दी गई. इस पूरे मामले को लेकर कंप्यूटर बाबा ने हाईकोर्ट की इंदौर बेंच की शरण ली थी. इंदौर बेंच में बाबा की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें राहत प्रदान की है.

इंदौर सेंट्रल जेल में बंद कप्यूटर बाबा

पिछले दिनों जिला प्रशासन ने कंप्यूटर बाबा के गोमटगिरी आश्रम सहित अलग-अलग स्थानों पर अतिक्रमण की कार्रवाई को अंजाम दिया था. इस पूरे ही मामले में जब जिला प्रशासन की टीम 7 दिन पहले रविवार को गोमटगिरी स्थित आश्रम पर अतिक्रमण की कार्रवाई को अंजाम देने गई थी, उस समय कंप्यूटर बाबा ने अतिक्रमण का विरोध भी किया था. बाबा के विरोध के चलते उन्हें जिला प्रशासन ने धारा 151 के तहत गिरफ्तार करके इंदौर के सेंट्रल जेल में बंद कर दिया था. वहीं इस पूरे मामले में लगातार जिला प्रशासन के द्वारा कंप्यूटर बाबा के अन्य ठिकानों के साथ ही उनके बैंक खातों की भी लगातार जांच पड़ताल की जा रही थी.

कंप्यूटर बाबा पर लगाएससी एसटी एक्ट

गांधीनगर पुलिस ने कंप्यूटर बाबा के खिलाफ धारा 353 एससी एसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया था. जहां गांधीनगर पुलिस ने जेल में बंद कंप्यूटर बाबा की जेल के अंदर जाकर गिरफ्तारी ले ली थी. वहीं इस पूरे मामले में जहां लगातार जांच पड़ताल चल रही थी. वहीं दूसरा मामला इंदौर के एरोड्रम थाने पर कंप्यूटर बाबा के खिलाफ दर्ज हो गया. बता दें कि कंप्यूटर बाबा का अंबिकापुरी में एक आश्रम था और यहां पर उन्होंने कुछ लोगों के साथ अभद्रता की थी. साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी. कंप्यूटर बाबा पर एक के बाद एक कार्रवाई होता देख फरियादी भी एरोड्रम थाना पर पहुंचकर उसने भी कंप्यूटर बाबा के खिलाफ कई धाराओं में प्रकरण दर्ज करा दिया था

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