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हनी ट्रैप मामला: आरोपी महिला ने फरियादी निगम अधिकारी पर लगाया फर्जी केस में फंसाने का आरोप

हनी ट्रैप मामले की महिला आरोपी ने फरियादी निगम अधिकारी हरभजन सिंह पर दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज करने की गुहार लगाई थी. जिसे लेकर अब फरियादी ने भी इंदौर डीआईजी और जिला कोर्ट के सामने एक आवेदन पेश कर फर्जी केस में फंसाने का आरोप लगाया है.

Indore District Court
इंदौर जिला कोर्ट

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Published : Oct 22, 2020, 12:35 PM IST

इंदौर। एक साल पहले इंदौर के पलासिया पुलिस ने निगम अधिकारी हरभजन सिंह की शिकायत पर भोपाल की कई महिलाओं को हनीट्रैप के मामले में गिरफ्तार किया था. उस पूरे मामले में लगातार इंदौर की जिला कोर्ट और हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है. वहीं पिछले दिनों हनीट्रैप की महिला आरोपी ने कोर्ट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर फरियादी हरभजन सिंह के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज करने की गुहार लगाई थी. अब इस पूरे मामले में फरियादी हरभजन सिंह ने भी इंदौर डीआईजी और जिला कोर्ट के सामने एक आवेदन प्रस्तुत किया है. जिसमें कहा है कि आरोपी महिलाओं ने फर्जी तरीके से उन्हें केस में फंसा कर पूरे मामले में राजीनामा करने के लिए दबाव बना रही है.

मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल लाने वाला हनी ट्रैप मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. आरोपी और फरियादी की ओर से लगातार आवेदन देकर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं. फरियादी हरभजन सिंह ने आवेदन में लिखा है कि आरोपियों द्वारा उन्हें धमकी देकर फंसाने की कोशिश की जा रही है. ताकि वह पूरे मामले में राजीनामा कर लें. वहीं फरियादी हरभजन सिंह ने आवेदन में ये भी लिखा है कि उसे गुमनाम पत्र और मोबाइल के माध्यम से लगातार धमकी दी जा रही है.

ये भी पढ़ें-हनी ट्रैप मामला: जिला कोर्ट ने मुख्य आरोपी की जमानत याचिका की खारिज

फिलहाल पूरे मामले में इंदौर जिला कोर्ट में सुनवाई की जा रही है. अब आरोपियों और फरियादियों की तरफ से लगातार कई आवेदन भी कोर्ट में पेश किए जा रहे हैं.

हनी ट्रैप मामला :हनी ट्रैप मामले में नगर निगम इंजीनियर हरभजन सिंह ने 17 सितंबर को 2019 को थाने में केस दर्ज कराया था. जिसमें दो महिलाओं के खिलाफ उन्होंने अश्लील वीडियो बनाकर दो करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया गया था. इसी मामले में पुलिस ने भोपाल से तीन अन्य महिलाओं को भी गिरफ्तार किया था. जिसके बाद पांचों आरोपी महिलाओं को इंदौर जिला कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में 14 अक्टूबर 2019 को जेल भेज दिया गया. जिसके बाद ये मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है.

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