इंदौर। आगामी नवरात्रि को लेकर इंदौर में जिला कलेक्टर ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं. कलेक्टर ने कहा कि दुर्गात्सव में 10×10 के पंडाल और 6 फीट तक की प्रतिमा ही विराजित की जाएगी. जिला कलेक्टर और अधिकारियों ने गरबा आयोजकों के साथ बैठक कर नवरात्रि के दौरान रात 10 बजे बाद लाउडस्पीकर पर भी पूरी तरह से प्रतिबन्ध के निर्देश दिए. बैठक में इंदौर डीआईजी के साथ ही निगमायुक्त प्रतिभा पाल भी मौजूद थी.
इंदौर में दुर्गात्सव को लेकर कलेक्टर ने जारी की गाइडलाइन, इन नियमों का करना होगा पालन
इंदौर में नवरात्रि के दौरान हर जगह गरबों को लेकर कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए इंदौर कलेक्टर ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. वहीं दुर्गा पूजा के दौरान गरबों के आयोजन नहीं किए जाने को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं. पढ़िए पूरी खबर..
इंदौर में नवरात्रि के दौरान हर जगह गरबों को लेकर कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे. लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए इंदौर कलेक्टर ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. वहीं दुर्गा पूजा के दौरान गरबों के आयोजन नहीं किए जाने को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं. कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में दुर्गा पूजा में पंडाल लगाने के लिए अनुमति लेने की अनिवार्यता भी की गई है. कोरोना संक्रमण को देखते हुए चल समारोह निकालने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. साथ ही पूरे कार्यक्रम में 100 से कम व्यक्तियों के आयोजन किए जा सकेंगे. लेकिन उसके लिए भी अनुमति लेना जरूरी होगा. कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए विभिन्न पंडालों में श्रद्धालुओं को फेस कवर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. दुर्गा पूजा के दौरान इंदौर जिले की समस्त दुकाने 8 बजे तक ही खुली रहेगी.