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कोर्ट का फर्जी आदेश लगाकर पदोन्नति पाने वाले IAS अधिकारी पर केस दर्ज - इंदौर कब खुलेगा

मध्य प्रदेश के एक IAS अधिकारी पर कोर्ट के फर्जी दस्तावेज लगाकर पदोन्नति पाने का आरोप लगा है. जब लोक सेवा आयोग ने कोर्ट से दस्तावेजों का सत्यापन किया तो मामले का खुलासा हुआ. इस मामले में न्यायाधीश ने एमजी रोड थाने में मामला दर्ज करवाया है.

कोर्ट का फर्जी आदेश लगाकर पदोन्नति पाने वाले IAS अधिकारी पर केस दर्ज
कोर्ट का फर्जी आदेश लगाकर पदोन्नति पाने वाले IAS अधिकारी पर केस दर्ज

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Published : Jul 10, 2021, 6:15 PM IST

इंदौर। फर्जी तरीके से कोर्ट का आदेश बनाकर पदोन्नति करने के आरोप में इंदौर में एक IAS अधिकारी पर केस दर्ज किया गया है. इंदौर जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने एमजी रोड़ थाने में इस मामले की शिकायत करवाई थी. जांच के बाद पुलिस ने IAS अधिकारी पर FIR दर्ज कर ली है.

न्यायाधीश ने दर्ज करवाया मामला

यह पूरा मामला भोपाल में पदस्थ एक आईएएस अधिकारी से जुड़ा है. इस अधिकारी के खिलाफ 2016 में इंदौर के लसुड़िया थाने में एक महिला ने शादी का झांसा देकर रेप करने का मामला दर्ज करवाया था. जब इस अधिकारी को राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशानिक सेवा यानी आईएएस के पद पर पदोन्नत किया जा रहा था. उस दौरान लोक सेवा आयोग ने इनके खिलाफ दर्ज अपराधिक प्रकरण और कोर्ट में लंबित मामलों की जानकारी मांगी थी. उस दौरान इस अधिकारी ने कोर्ट का झूठा हलफनामा पेश कर आईएएस पद पर पदोन्नती ले ली थी.

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जांच में फर्जी पाए गए दस्तावेज

लोक सेवा आयोग ने जब इन दस्तावेजों को जिला कोर्ट से जांच करवाई तो आदेश फर्जी पाए गए. इस आदेश पर विशेष न्यायाधीश विजेन्द्र सिंह रावत के जाली हस्ताक्षर थे. मामले का खुलासा होने के बाद विशेष न्यायाधीश ने पुलिस थाने में धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज बनाने का अपराध दर्ज कराया है. फिलहाल पुलिस ने इस मामले में पुलिस की एक टीम गठित की है. माना जा रहा है कि जल्द ही दोषी अधिकारी के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कर ली जाएगी.

एक मामला संज्ञान में आया था, एक आईएएस अधिकारी पर पदोन्नती पाने के लिए कोर्ट के फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप है. इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

हरिनारायण चारी मिश्र, आईजी, इंदौर रेंज

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