इंदौर।तेज आवाज के हॉर्न बजाने वाले वाहनचालकों की अब खैर नहीं है. पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश की अवधि बढ़ाई है. पूर्व में जारी आदेशानुसार 15 मई ने निर्धारित तिथि थी.
आदेश की अवधि बढ़ाई : पुलिस आयुक्त ने 25 मई को इस आदेश की अवधि बढ़ाकर 9 अगस्त 2022 कर दी है. आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी. नए आदेश में उल्लेख है कि नगरीय पुलिस जिला इंदौर वाहनों की नंबर प्लेट तैयार करने और पेंट करने वाले तथा समस्त व्यक्ति, प्रतिष्ठान परिवहन विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार ही नंबर प्लेट तैयार कर वाहनों में लगायेंगे.
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चालानी कार्रवाई की जाएगी :नॉन स्टेंडर्ड नंबर प्लेट बनाने और अपने वाहनों में लगाकर चलाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी. निर्देश हैं कि कोई भी प्रतिष्ठान/गैरेज संचालक, किसी भी प्रकार के वाहनों में साइलेंसर को मॉडिफाई कर तीव्र-कर्कश ध्वनि निकालकर प्रदूषण फैलाने वाले साइलेंसर नहीं लगायेंगे. साइलेंसर को मॉडिफाई कर उपयोग करने वाले इस निषेधाज्ञा के तहत कार्रवाई के लिये स्वयं जिम्मेदार होंगे. इस आदेश के तहत अब यातायात पुलिस एवं जिला पुलिस के कर्मचारियों की निगाह ऐसे वाहनों की नंबर प्लेट और खासकर मोटरसाइकिल के साइलेंसर पर होगी, जो कर्कश आवाज निकालते हैं. (Banned non standard number plate in Indore) (Banned on modified silencer in Indore)